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70 प्रतिशत सब्सिडी पर सिंचाई हेतु सोलर पम्प लेने के लिए अभी आवेदन करें

अटल सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई पम्प योजना 2019-20

किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार सोलर पम्प को बढ़ावा दे रही है | इसके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों अनुदान उपलब्ध करा रही है | इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सोलर पम्प देने के लिए अटल सोलर फोटोवोल्टैईक सिंचाई पम्प योजना के तहत आवेदन माँगा गया है | इसके तहत प्रदेश के सभी किसान 08 जुलाई 2019 से आवेदन कर सकते हैं |

सोलर पम्प पर कितनी सब्सिडी मिलेगी ?

इस योजना के तहत 2, 3 तथा 5 एच.पी. के मोटर पम्प दिए जायेंगे | मोटर डी.सी. तथा ए.सी. दोनों से चलने वाले होने यह किसान पर निर्भर करता है की वह कौन सा मोटर पम्प लेना चाहता है | 2 तथा 3 हार्स पावर के मोटर पम्प पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है तो 5 हार्स पावर के मोटर पम्प पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है | मोटर सर्फेस तथा सबमर्सिबल दोनों प्रकार के होंगे |

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सोलर पम्प का प्रकार एवं क्षमता
सोलर पम्प की निर्धारित कीमत
राज्य सरकार अनुदान
केंद्र सरकार अनुदान
कुल अनुदान
कृषक अंश

2 एच.पी.डी.सी. सर्फेस

124420

55989

31105

87094

37326

2 एच.पी.ए.सी. सर्फेस

124420

55989

31105

87094

37326

3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबुल

188600

84870

47150

132020

56580

3 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल

184554

83049

46139

129188

55366

5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबुल

243590

48718

48718

97436

146154

सोलर पम्प सब्सिडी पर लेने के लिए क्या है पात्रता

  • बैंक पासबुक
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • किसानों को पंजीकरण कराने के लिए अपने साथ खतौनी यानि की भूमि अभिलेख की कापी या असली दस्तावेज |
  • किसान को पहले उत्तर प्रदेश DBT में पंजीयन करना जरुरी होगा

सोलर पम्प सब्सिडी पर लेने हेतु योजना की पात्रता / शर्ते

  • योजना का लाभ हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाईट upagripardarshi.gov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा |
  • जनपद में लक्ष्य की सीमा तक ही कृषक का चयन किया जायेगा |
  • पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ – पहले सोलर पम्प पाओ के सिद्धांत के आधार पर कृषकों का चयन किया जायेगा |
  • बोरिंग स्थल पर विधुत कनेक्शन न हो
  • पंजीकृत कृषकों द्वारा 8 जुलाई 2019 से जनपद की लक्ष्य पूर्ति तक बैंक ड्राफ्ट 08 जुलाई 2019 अथवा आगे की तिथियों का होना चाहिए |
  • कृषक से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते ही up कृषि निदेशक इसे पोर्टल पर अपलोड कर, एक सप्ताह के अन्दर कृषक की पात्रता का सत्यापन करते हुये, संबंधित फर्मों को सूची शीत ड्राफ्ट का विवरण पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे |
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नोट :-

  1. कृषक बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें |
  2. बैंक ड्राफ्ट एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के up कृषि निदेशक से सम्पर्क करें |

किसान पारदर्शी किसान सेवा योजना पर पंजीकरण करें 

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20 टिप्पणी

  1. मेरा नाम दिनेश कुमार है मैं यूपी से गांव मोहब्बतपुर जिला एटा थाना निधौली कला पोस्ट गहराना मौजा सवाजपुर सोलर पंप लगवानी है मेरे नंबर पर कॉल करें जानकारी दें मेरा नंबर 84 33470398 है

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