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मध्यप्रदेश में ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रो पर अनुदान पर लेने के लिए अभी आवेदन करें

मध्यप्रदेश में ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रो पर अनुदान लेने के लिए अभी आवेदन करें

ट्रेक्टर (20 PTO HP से अधिक), स्ट्रॉ रीपर , श्रेडर ,रेज्डबेड  प्लांटर विथ इंक्लिनेड प्लेट एंड शेपर , रोटावेटर, जीरो टिल सीड कम  फ़र्टिलाइज़र ड्रिल ,रेज्डबेड  प्लांटर , पावर टिलर, थ्रेशर के लक्ष्य दिनांक 18-01-2018 को दोपहर 12 बजे से आवेदन हेतु उपलब्ध रहेंगे। सभी किसान भाई ऑनलाइन फार्म भर कर इन यंत्रों विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं

कृषि यंत्रो एवं उपकरणों के क्रय पर अनुदान हेतु कृषको की पात्रता

ट्रेक्टर

  • किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)

  • किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
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ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र

  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

अनुदान की प्रक्रिया

कृषकों को कृषि यन्त्र पर अनुदान पाने के लिए निम्नलिखित निम्नलिखित प्रक्रिया केद्वारा होता है

  1. सबसे पहले किसान को दी गई लिंक पर आवेदन करना होता है
  2. आवेदन के लिए क्लिक करें 
  3. यह आवेदन किसान भाई घर से खुद से ही या इन्टरनेट कैफ़े पर जाकर अथवा किसी डीलर के माध्यम से कर सकता है |
  4. आवेदन करने के बाद किसान भाई की इस वेबसाइट पर ही उसके जिले में उपलब्ध डीलर जो सम्बंधित यन्त्र का विक्रय करते हैं वह दिखने लगेंगें |
  5. जिले में उपलब्ध डीलर में से किसान भाई कोई अपनी पसंद की कंपनी का निर्माता चुन सकता है एवं वह उस डीलर के पास जाकर उस यंत्र को खरीदने के लिए जाये |
  6. इसके बाद डीलर आगे की प्रक्रिया करेगा वह आपसे कुछ दस्तावेज एवं अनुमति मांगेगा की किसान भाई इस कंपनी का यह यन्त्र खरीदना चाहता है | किसान को डीलर के पास बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठा लगाकर ) सत्यापन करवाना पढ़ेगा |
  7. इसके पश्चात् आपका आवेदन डीलर के पास से सम्बंधित सरकारी विभाग के पास आएगा |
  8. फिर विभाग किसान के दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक रूप से एवं तकनिकी रूप से करेगा |
  9. जब डीलर एवं सम्बंधित विभाग से भोतिक एवं तकनिकी स्वीकृति मिल जाती है तब किसानों को यन्त्र का अनुदान जारी कर दिया जाता है |
  10. आवेदन भरने के पश्चात् किसान भाई यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड पर अंकित नंबर के माध्यम से अथवा आवेदन क्रमांक के माध्यम से https://dbt.mpdage.org/Modules/Reports/Frm_ApplicationStatus.aspx इस लिंक पर देख सकता है |
  11. जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं किन्तु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है वह भी आवेदन कर सकते हैं |
  12. जो किसान भाई अभी आवेदन करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर कर सकते हैं |
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ई- कृषि यंत्र अनुदान 

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