सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन
देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान (पीएम–कुसुम) योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने व अपने खेत में सोलर पम्प लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये है। किसान 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
सोलर पम्प पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान अपने खेत में टपका सिंचाई, सोलर पम्प और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें और सोलर पम्प लगाएं। उन्होंने बताया कि कुसुम योजना के तहत किसान 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी से 10 एचपी तक के सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। बशर्ते की उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा।
सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द, परिवार पहचान पत्र लगाना होगा। आवेदक के परिवार के नाम सोलर कनेक्शन, बिजली आधारित पंप नही होना चाहिए। इच्छुक किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन कर सकते हैं। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाना होगा बाकि पम्प कार्य फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा।
किसानों को करना होगा यह काम
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गांवों में भू जल स्तर 100 फिट से नीचे चला गया है। उनके लिए भूमिगत पाईपलाईन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in पर व संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
सोलर पम्प पर अनुदान हेतु आवेदन कहाँ करें ?
जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक https://pmkusum.mnre.gov.in/landing.html की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकते हैं जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी।