फसल नुकसान की भरपाई हेतु अनुदान के लिए आवेदन
इस वर्ष देश में कई चक्रवाती तूफान के आने के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है | ऐसे ही एक तूफान “यास” जो इस वर्ष मई माह के अंतिम सप्ताह में आया था जिसके चलते कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में किसानों की फसलों को अधिक नुकसान हुआ था | अब बिहार सरकार ने राज्य में यास तूफान से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने जा रही है | इसके लिए राज्य के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये हैं |
कृषि इनपुट योजना के तहत कितना अनुदान दिया जायेगा
योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक के किसानों को दिया जायेगा | अगर 2 हेक्टेयर से अधिक में फसलों की नुकसानी हुई है तो भी किसान को 2 हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा | फ़ार्म भरते समय किसान को भूमि की जानकारी डिसमिल में देना होता है | 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल होता है | इसलिए कृषि इनपुट अनुदान अधिकतम 494 डिसमिल के लिए दिया जायेगा |
बिहार के 16 जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सिंचित तथा असिंचित भूमि के लिए अलग–अलग अनुदान दिया जाएगा | सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर है तो वहीँ असिंचित क्षेत्र के लिए 6800 प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है | इसके साथ ही गन्ना किसानों को 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा |
इन जिलों के किसान कर सकते हैं कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन
यास तूफान से राज्य में हुए फसल नुकसानी की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने 16 जिलों का चयन किया है | इन 16 जिलों के किसानों के द्वारा योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा | राज्य के 16 जिलों के 95 प्रखंडों के 1365 पंचायतों के किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं |
योजना के तहत जिला इस प्रकार है :- पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, प. चंपारण, वैशाली. दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार
पंचायतों की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें :- http://164.100.130.206/FDSNew/Images/Panchayat_YT.pdf
कौन से किसान पात्र हैं ?
कृषि इनपुट अनुदान के लिए बिहार के 16 जिलों के किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं | इसके साथ ही किसान के पास स्वयं की भूमि होना चाहिए या फिर पट्टाधारी भी इस योजना का लाभ उठा सकता है |
स्वयं भू – धारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए (एलपीसी/जमीन रसीद/वंशावली/जमाबंदी/विक्रय – पत्र), “वास्तविक खेतिहर” के स्थिति में स्व – घोषणा प्रमाण पत्र तथा “वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू – धारी” के स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ – साथ स्व – घोषित पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |
स्व- प्रमाणपत्र के लिए यहाँ से डाऊनलोड करें :- http://164.100.130.206/FDSNew/Images/SelfDeclaration_Yas.pdf
कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु प्राप्त करने के लिए कहाँ करें आवेदन
यास तूफान से हुए फसलों की नुकसानी के तहत कृषि इनपुट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं | राज्य के 16 जिलों के 95 प्रखंडों के 1365 पंचायतों के किसान 27 अगस्त से 12 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए किसान को पहले DBT में पंजीयन करना जरुरी है | अगर किसान पहले से पंजीयन करा चुके हैं तो उस पंजीयन संख्या से आवेदन कर सकते हैं | आवेदन करने के बाद गलती होने पर आवेदन से 48 घंटे के अंदर सुधार कर सकते हैं |
Dahi jari