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मंगलवार, फ़रवरी 18, 2025
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13,500 रुपये तक की सब्सिडी लेने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसान आवेदन करें

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना

वर्ष 2019–20 के खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में बाढ़ / अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण कृषि योग्य प्रति भूमि रहने से किसानों को काफी क्षति हुई है | इस स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया था | यह अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहायता मापदन्डों के अनुरूप दिया जायेगा | बिहार राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के आवेदन की डेट को बढ़ा दिया गया है | इसकी पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है

किसान आवेदन कब तक कर सकेंगे ?

योजना का लाभ लेने हेतु पहले आवेदन की तारीख 20 नवम्बर तक थी लेकिन इसे बढ़ाकर 30 नवम्बर तक क्र दी गई थी  लेकिन इस डेट को भी बढ़ाकर 10 दिसम्बर तक कर दिया गया है | जो किसान अभी तक इनपुट योजना का लिए आवेदन नहीं किया है वे अब 10 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं |अभी तक बिहार राज्य के 21,49,698 किसान भाईयों एवं बहनों द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए आवेदन किया गया है |

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कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी ?

बाढ़ / अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों एवं अल्पवृष्टि के कारण खरीफ 2019 मौसम में पड़ती भूमि वाले किसनों को यह अनुदान 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जायेगा | यह अनुदान इस पुरे खरीफ मौसम में अल्पवृष्टि के कारण अपने खेत में किसी तरह की फसल नहीं लगा पाये हो एवं खेत प्रति रहा हो, ऐसे  किसानों को देय है |

इसके अतरिक्त जिन किसनों को बाढ़ / अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर , सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू / सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो, के लिए 12,200 रु. प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जायेगा | यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए देय होगा | किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा |

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कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु आवेदन कैसे करें ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा | जो किसान पूर्व से पंजीकृत नहीं है, एसे किसान कृषि विभाग सरकार के डी.बी.टी. पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें अथवा किसान, अपना पंजीकरण अपने नजदीकी कामन सर्विस केंद्र / वसुधा केंद्र / ई – किसान भवन में नि:शुल्क करा सकते हैं | अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अन्तरित की जायेगी | किसान समाधन बिहार के किसानों से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लें |

कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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15 टिप्पणी

    • किस राज्य से हैं ? किस वर्ष का फसल बीमा नहीं मिला है | अपने यहाँ के स्थानीय अधिकारीयों से या जिस कंपनी से बीमा है उसके टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें |

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