प्लास्टिक मल्चिंग खेती हेतु अनुदान
कृषि में बदलते हुए परिवेश में किसानों को अच्छे उत्पादन के लिए नई तकनीक को अपनाना जरुरी है | इससे फसलों को सुरक्षा के साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है | खरपतवार तथा उर्वरक का समुचित उपयोग के लिए किसान आजकल प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कर रहें है | जिससे भूमि में होने वाली खरपतवार से निजात मिल सके| प्लास्टीक मल्चिंग का उपयोग सब्जी की खेती के लिए किया जाता है | इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों से प्लास्तिंग मल्चिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं| किसान समाधान इस योजना की पूरी जानकारी लेकर आया है |
प्लास्टिक मल्चिंग से खेती करने पर सब्सिडी
सहायक संचालक कृषि श्री पतराम सिंह ने बताया कि खेत में प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है| योजना के तहत कृषक सब्जी / फल के खेती में 50 माईक्रोन का प्लास्टिक मल्चिंग उपयोग करते हैं|
छत्तीसगढ़ राज्य बीज व कृषक विकास निगम लिमिटेड में प्लास्टिक मल्चिंग की डॉ 192.05 रूपये प्रति मीटर इकाई लागत अनुमोदित है| योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रति हेक्टेयर 32 हजार रूपये निर्धारित है |
प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी ?
योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुदान दिया जा रहा है | 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं | लेकिन 2 हेक्टेयर के लिए ही सब्सिडी मिल सकता है| एक हेक्टेयर भूमि के लिए भी दिया जा रहा है जो सब्सिडी के तहत 16 हजार रुपया दिया जायेगा |
प्लास्टिक मल्चिंग योजना का लाभ कैसे मिलेगा ?
योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला उद्यानिकी विभागमें सम्पर्क कर सकते हैं | योजना का लाभ किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा |
May a kisan hu mujahy hilp ki jarort hi
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