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शनिवार, अप्रैल 27, 2024
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कीटनाशक दवा बेचने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण, 31 दिसंबर तक करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कीटनाशक दवा बेचने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स

देश में किसानों के द्वारा कई फसलें बोई जाती हैं, इसमें बोई जाने वाली विभिन्न फसलों में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप पाया जाता है। किसानों द्वारा फसल को कीट एवं व्याधियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, फफूंदनाशक एवं वायरस जनित रोगों के लिए खुदरा विक्रेताओं से दवा खरीद कर उपयोग में ली जाती है। कुछ कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा शैक्षणिक योग्यता नही होने या अपूर्ण होने से किसानों को गलत दवायें उपयोग हेतु दे दी जाती है।

जिससे फसलों को कीट एवं व्याधियों के प्रकोप से नुकसान हो जाता है तथा किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। अधिकतर किसान सीधे ही खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क कर फसल पर कीट एवं व्याधियो के लक्षणों के आधार पर दवा खरीद लेते हैं। परन्तु खुदरा विक्रेताओं द्वारा कभी-कभी सही जानकारी के अभाव में वांछित दवा किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं।

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48 सप्ताह का होगा सर्टिफिकेट कोर्स

भीलवाड़ा के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद इन्द्र सिंह संचेती ने जानकरी देते हुए बताया कि वर्तमान में मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित देशी डिप्लोमा कोर्स खुदरा विक्रेताओं के लिए जिले में कृषि विभाग के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। जिसमें 48 सप्ताह का डिप्लोमा कोर्स नये एवं पुराने खुदरा विक्रेताओं को उर्वरकों एवं कीटनाशकों के विक्रय के लिए आवश्यक किया हुआ है।

31 दिसंबर तक करना होगा पंजीकरण

राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबन्ध संस्थान हैदराबाद के द्वारा सभी खुदरा विक्रेताओं/वितरको जिनके द्वारा भारत सरकार के गजट राजपत्र के अनुसार शैक्षणिक अर्हता नहीं है उन सभी खुदरा विक्रेताओं/वितरकों को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए पादप प्रबंधन पर 12 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है अन्यथा उनका अनुज्ञापत्र वैद्य नही माना जायेगा। यह कोर्स यदि कोई खुदरा विक्रेता सिर्फ कीटनाशक विक्रय का अनुज्ञापत्र लेना चाहता है उनके लिए लागू होगा।

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कीटनाशक विक्रेता निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली गई हो तो उसे 31 दिसम्बर से पूर्व अपने कीटनाशी अनुज्ञापत्र में जुड़वाना आवश्यक है। यह कोर्स करना अब सभी कीटनाशक विक्रेताओं के लिए जरूरी किया गया है। इसके अभाव में अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इच्छुक विक्रेता अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें।

49 टिप्पणी

    • सर कृषि से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने ज़िले के कृषि विभाग कार्यालय/केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें।

    • यदि कृषि से संबंधित डिप्लोमा है तो इतनी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो अपने ज़िले के कृषि विभाग कार्यालय में या कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।

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