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शनिवार, फ़रवरी 15, 2025
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किसानों को बैंक ऋण पर मिलेगा 7.50 प्रतिशत तक अनुदान

किसानों को बैंक ऋण पर मिलेगा 7.50 प्रतिशत तक अनुदान

किसान भाइयों को कृषि से अधिक आय ना होने के कारण उन्हें कार्य जैसे डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज व प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी व बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़, बकरी, सुअर व मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट व बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है | ऐसे किसानों के लिए अच्छी खबर है  राजस्थान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने जन जाति उप योजना क्षेत्र के सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर 7.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है ।

मध्यप्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा ऋण

एक अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।

यह भी पढ़ें:  किसानों के लिए वरदान है सुपर सीडर कृषि यंत्र, सरकार खरीदने के लिए दे रही है सब्सिडी

राज्य सरकार ने किसानों के दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को 7.50  प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। ब्याज अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत किसान लघु सिचार्इं, कृषि यंत्र एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋण ले सकेंगे।

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