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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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कृषि विषय को लेकर पढ़ने वाली लड़कियों को दी जाएगी छात्रवृति, 30 नवम्बर तक यहाँ करना होगा आवेदन

छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कई योजनाओं के तहत उन्हें अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में अधिक से अधिक लड़कियाँ कृषि क्षेत्र में कार्य करें इसके लिए राजस्थान सरकार कृषि विषय में अध्ययन करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृति देती है।

राजस्थान सरकार ने कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्र मांगे हैं। योजना के तहत कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। इसके लिए ‘‘राज किसान साथी‘‘ पोर्टल पर 30 नवम्बर तक जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को आवेदन करना होगा।

प्रत्येक वर्ष दी जाएगी प्रोत्साहन राशि (छात्रवृत्ति)

योजना के तहत राजस्थान राज्य में कृषि विषय लेकर 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययन कर रही छात्राओं को 5 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। कृषि विज्ञान में स्नातक, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि विषयों में अध्यनरत छात्राओं को 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । कृषि स्नाकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 12 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे। कृषि विषय में पी.एच.डी. कर रही छात्राओं को 15 हजार रूपये प्रतिवर्ष 3 साल तक दिये जाने का प्रावधान है।

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छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज 

आवेदन करते समय छात्राओं को कुछ दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जो इस प्रकार है:-

  • जन आधार कार्ड,
  • गत वर्ष की अंकतालिका,
  • मूल निवास प्रमाण पत्र,
  • संस्था प्रधान का ई-साइन प्रमाण पत्र,
  • नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र,
  • श्रेणी सुधार हेतु प्रवेश नहीं लेने का प्रमाण पत्र आदि।

प्रोत्साहन राशि हेतु यहाँ करें आवेदन

राज्य की इच्छुक छात्राएँ ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक या पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) से सम्पर्क कर सकते हैं।

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