यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों के मूल्य
खरीफ फसलों की बुआई के साथ ही सभी किसान पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया एवं अन्य रासायनिक खाद खरीद रहे हैं। किसानों को यह खाद कम दामों पर मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक कम्पनियों को सब्सिडी दी जाती है, जिसके बाद यह उर्वरक किसानों को कम दामों पर मिलते हैं। फिर भी कई दुकान दार किसानों को यह उर्वरक अधिक दामों पर बेचते हैं, जिससे किसानों को बचाने के लिए सरकार एवं कम्पनियों के द्वारा पहले से मूल्य तय कर दिए जाते हैं।
बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को उर्वरक उचित दाम पर मिल सकें इसके लिए सरकार ने सभी कम्पनियों के द्वारा उत्पादित उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP जारी कर दिए हैं। साथ ही सरकार ने राज्य के किसानों के लिए नम्बर भी जारी किया है। यदि कोई विक्रेता किसानों को MRP से अधिक मूल्य पर खाद बेचता है तो किसान उस नम्बर पर शिकायत कर सकते हैं।
डीएपी, यूरिया एवं एमओपी उर्वरक का मूल्य MRP
- यूरिया (नीम लेपित) (45 किलोग्राम)-266.50 रुपये
- डी.ए.पी. (50 किलोग्राम)–1350 रुपये
- एम.ओ.पी. (50 किलोग्राम)–1700 रुपये
अन्य कम्पनियों के उर्वरक (खाद) के दाम (MRP)
नीचे दिए गए सभी कंपनियों के द्वारा उत्पादित उर्वरकों के लिए हैं जो प्रति बोरा (50 किलो) के लिए रहेंगे। इन सभी उर्वरकों में प्रति बोरी जी.एस.टी. (GST) जुड़ा हुआ है अतः किसानों को इस पर किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त टैक्स या चार्ज नहीं देना है।
कंपनी का नाम | अमो.सल्फेट | एस.एस.पी. | एस.एस.पी.(पाउडर) | 12:32:16 | 10:26:26 | 20:20:0:13 | 16:20:0:13 | 15:15:15 | 14:28:14 |
इंडोरामा | 595 | 1470 | 1550 | ||||||
गुजरात स्टेट फर्टि.लि. | 1000 | 1400 | |||||||
पारादीप फाँस्फेट लि. | 1470 | ||||||||
इफको | 1470 | 1400 | |||||||
कोरोमंडल | 590 | 550 | 1450 | ||||||
चंबल फर्टि.एंड केमी.लि. | 1470 | ||||||||
राष्ट्रीय के.मि.ली. | 1470 | ||||||||
खेतान केमि.लि. | 690 | 650 | |||||||
इंडियन पोटाश लि. | 555 | 515 | 1470 | ||||||
एशियन फर्टि. | 590 | 550 | |||||||
फर्टि.एंड.केमि.ट्रावनकोर लि. | 1100 | 1490 |
किसान खाद उर्वरक सम्बंधित शिकायत करें इस नम्बर पर
बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पाद को टैगिंग करना अवैध है एवं किसान से अनुरोध है कि उर्वरकों के साथ जबरदस्ती यदि किसी भी उत्पाद की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत जिला कृषि कार्यालय के हेल्प लाईन नम्बर अथवा मुख्यालय हेल्प लाईन पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कठिनाई या शिकायत की स्थिति में मुख्यालय के दूरभाष संख्या 0612-2233555 या ज़िला स्तर पर ज़िला पदाधिकारी/ ज़िला कृषि पदाधिकारी को सूचना सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक दे सकते हैं।
किसान उर्वरक (खाद) ख़रीदते समय इस बात का रखें ध्यान
उर्वरक के बोरे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री कारण ई.सी. एक्ट॰ के तहत दंडनीय अपराध है। किसान उर्वरक अधिकृत बिक्रेता से बोरे पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य पर पास (PoS) बायो मैट्रिक प्रमाणीकरण से ही ख़रीदें एवं बिक्री की रसीद अवश्य लें।