होमकिसान समाचारपॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं लो-टनल पर सरकार देगी 75 प्रतिशत...

पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं लो-टनल पर सरकार देगी 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी

शेडनेट हाउस, पॉलीहाउस एवं लो-टनल पर अनुदान

बदलते मौसम में खेती करना किसानों के लिए अधिक जोखिम भरा काम हो गया है | प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट रोगों के चलते किसानों को फसल का नुकसान उठाना पड़ता है। किसान इस नुकसान से सरंक्षित खेती कर बच सकते हैं, परंतु लागत अधिक होने के कारण किसान इन नई तकनीकों से सरंक्षित खेती नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सरकार किसानों को सरंक्षित खेती के लिए पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं लो-टनल आदि नई तकनीकों पर अनुदान देती है। 

केंद्र तथा राज्य सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है | किसानों को संरक्षित खेती के लिए सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है | जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है | राजस्थान की गहलोत सरकार ने राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत किसानों को पॉली हाउस, लॉ–टनल और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 158.96 करोड़ रूपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है | इसमें 147.15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत वहन किए जाएँगे। साथ ही सरकार ने इन घटकों पर सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला लिया है।

पॉली हाउस, शेड नेट हाउस एवं मल्चिंग पर दिया जाने वाला अनुदान Subsidy

सरकार ने राजस्थान सरंक्षित मिशन योजना के तहत अलग-अलग वर्ग के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी देने का फैसला लिया है। जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। प्रस्ताव में शेडनेट व ग्रीनहाउस के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 85 प्रतिशत व मल्चिंग और लॉ-टनल के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 50 प्रतिशत, लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है।

लघु और सीमांत किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि पर अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि पर अब 16 हजार रूपये की जगह 24 हजार रूपये की सब्सिडी मिलेगी। अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

लो-टनल पर कितना अनुदान दिया जाएगा

सरकार के द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत राज्य के किसानों को अब लो-टनल के लिए पहले लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 1 हजार वर्गमीटर के लिए अनुदान मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 4 हजार वर्गमीटर कर दिया गया है। लो-टनल पर प्रति वर्गमीटर लागत पर अनुदान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

क्या है राजस्थान सरंक्षित खेती मिशन

इस वर्ष राज्य सरकार ने अपने बजट में सरंक्षित खेती हेतु आधुनिक तौर-तरीके एवं तकनीक को अपनाए जाने तथा गैर-मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए “राजस्थान सरंक्षित खेती मिशन” योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसके तहत आगामी 2 वर्षों में 25 हजार किसानों को ग्रीनहाउस/शेड नेट हाउस/ लो टनल की स्थापना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पहले चरण में, आगामी वर्ष 10 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की गई थी। 

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

Trending Now

किसान समाधान से यहाँ भी जुड़े

217,837फैंसलाइक करें
500फॉलोवरफॉलो करें
23फॉलोवरफॉलो करें
880फॉलोवरफॉलो करें
53,900सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें
डाउनलोड एप