सरकार मई तक देगी फसल नुकसान का मुआवजा, किसान 3 अप्रैल तक यहाँ दें फसल नुकसान की सूचना

फसल नुकसान का मुआवजा

मार्च महीना किसानों के लिए पूरी तरह से निराशा भरा रहा, इस महीने बेमौसम आंधी-बारिश एवं ओला वृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य योजना के तहत की जाएगी। अभी हाल ही में हुई बारिश एवं ओला वृष्टि से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को एक बार फिर खोल दिया है।

इस विषय में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए विशेष गिरदावरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि वे “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल” पर 3 अप्रैल तक अपनी फसलों का पंजीकरण करवाकर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान को अवश्य दर्ज करवाये। 

सरकार ने दोबारा खोला ई-क्षति पोर्टल

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल को दोबारा खोला गया है जो किसान पहले फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाये थे, फसलों को हुए नुकसान वाले गांवों के किसानों के लिए यह पोर्टल दोबारा खोला गया है। सरकार द्वारा पारदर्शी प्रणाली से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आंकलन, सत्यापन और मुआवजे की व्यवस्था की गई है।

हरियाणा कृषि मंत्री ने महम विधानसभा क्षेत्र के खरकड़ा, मोखरा, मदीना, भराण, अजायब, बहलबा, बैंसी, निंदाना आदि गांवों में फसलों को हुए नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

किसानों को मई माह तक दिया जाएगा मुआवजा

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान की पारदर्शी तरीके से गिरदावरी करें ताकि सभी पीड़ित किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्राप्त हो सके। अधिकारी 31 मार्च तक गिरदावरी के कार्य को पूर्ण करें। सरकार द्वारा आगामी मई माह तक फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा।

सरकार कितना मुआवजा देगी

हरियाणा सरकार ने राज्य में ऐसे किसान जिनकी फसलों का बीमा नहीं है उन किसानों को सरकार द्वारा गेंहू की फसल के लिए 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने की स्थिति में 15 हजार रुपये तथा 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की स्थिति में 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा निर्धारित किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाने वाले किसानों के लिए 72 घंटे में नुकसान का दावा किया जाना अनिवार्य है। फसल का बीमा न करवाने वाले किसान यथाशीघ्र अपनी फसलों को हुए नुकसान का विवरण ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाये।

बीमित किसान इन फसल बीमा कम्पनियों के टोल फ्री नम्बर पर करें कॉल

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