सब – मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम)

सब – मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम)

केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, पवार्टिलर, शक्तिचलित कृषि यांत, हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्र के क्रय पर अनुदान सहायता दी जाती है | अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना होता है | आवेदन स्वीकृति होने पर हितग्राही द्वारा म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, विपणन संघ अथवा पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से यंत्र क्रय किया जाकर उसके बिल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने होते हैं | सामग्री के भौतिक सत्यापन के उपरांत सही पाये जाने पर अनुदान का भुक्तान हितग्राही के खतों में अथवा संस्था से क्रय करने की स्थिति में संस्था को भुगतान किया जाता है |

कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – ट्रैक्टर, पावरटिलर तथा स्वचलित यंत्र

प्रति कृषि यंत्र  / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

क्र.कृषि यंत्र का नामअनुसूचित/जनजाति, लघु-सीमांत कृषक तथा महिला कृषकों हेतुअन्य कृषकों हेतु
देय अधिकतम

अनुदान प्रति

उपकरण/ मशीन

प्रति हितग्राही

 

 

 

प्रतिशत अनुदान

देय अधिकतम

अनुदान प्रति

उपकरण/ मशीन

प्रति हितग्राही

प्रतिशत अनुदान
अ.ट्रैक्टर     
1.ट्रैक्टर (8-15 पी.टी.ओ. एच.पी.)1.0 लाख35%0.75 लाख25% 
2.ट्रैक्टर (15 से अधिक – 20 पी.टी.ओ. एच.पी.)1.0 लाख35%0.75 लाख25% 
3.ट्रैक्टर (20 से अधिक – 40   पी.टी.ओ. एच.पी.)1.25 लाख35%1.0 लाख25% 
4.ट्रैक्टर (40 से अधिक – 70  पी.टी.ओ. एच.पी.)1.25 लाख35%1.0 लाख25% 
ब.पावरटिलर     
1.पावरटिलर (8 बी.एच.पी. से कम )0.5 लाख50%0.40 लाख40% 
2.पावरटिलर ( 8 8 बी.एच.पी. एवं इससे अधिक )0.75 लाख50%0.60 लाख40% 
स.स्वचलित राईस ट्रांस्प्लांटर     
1.4 कतार तक0.94 लाख50%0.75 लाख40% 
2.4 कतार से अधिक एवं 16 कतार तक2.0 लाख40%2.0 लाख40% 
द.स्वचलित मशीनरी     
1.रीपर कम बाईंडर1.25 लाख50%1.0 लाख40% 
क.विशेष स्वचलित मशीनरी     
1.रीपर 

 

0.63 लाख

 

 

50%

 

 

0.50 लाख

 

 

40%

 
2.पोस्ट होल डिंगर / ऑगर 
3.न्यूमेटिक / अन्य प्लांट 
ख.स्वचालित उद्धानिकी मशीनरी     
 फूट प्लकर 

1.25 लाख

 

50%

 

1.00 लाख

 

40%

 
 ट्री प्रूनर 
 फूट हार्वेस्टर 
कृषि उपकरणों तथा यंत्रो के क्रय हेतु अनुदान सहायता – शक्तिचलित कृषि यंत्र
प्रति कृषि यंत्र / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण
क्र.कृषियंत्र का नाम20 बी.एच,पी.से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु20 से अधिक – 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर हेतु35 बी.एच.पी. से अधिक के ट्रेक्टर हेतु
  अनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतुअन्य कृषकों हेतुअनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतुअन्य कृषकों हेतुअनु.जाती / जनजाति लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषक हेतुअन्य कृषकों हेतु
अ.भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड – बेड तैयारी के उपकरण
1.एम. बी. प्लाऊ150001200019000150004400035000
2.डिस्क प्लाऊ150001200019000150004400035000
3.कल्टीवेटर150001200019000150004400035000
4.हैरो150001200019000150004400035000
5.लेवलर ब्लैड150001200019000150004400035000
6.केज व्हील150001200019000150004400035000
7.फरो ओपनर150001200019000150004400035000
8.रिजर150001200019000150004400035000
9.वीड स्लेशर150001200019000150006300050000
10.लेजर लेंड लेवलर150001200019000150006300050000
11.रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ150001200019000150004400035000
12.रोटावेटर350002800044000350006300050000
13.रोटोपडलर350002800044000350006300050000
14.रिवर्सिवल हाई ड्रोलिक प्लाऊ350002800044000350006300050000
15.सब साइलर6300050000
16.ट्रेन्च मेकर्स (पी.टी.ओ. चलित)6300050000
17.बणड फार्मर (पी.टी.ओ. चलित)6300050000
18.पावर हैरो (पी.टी.ओ. चलित)6300050000
19.बैकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर चलित)6300050000
20.चीसल प्लाऊ80006000100008000
ब.
बुवाई, रोपाई, कटाई तथा खुदाई यंत्र
1.पोस्ट होल डिगर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
2.पोटेटो प्लांट1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
3.पोटेटो डिगर150001200019000150004400035000
4.ग्राउंडनट डिगर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
5.स्ट्रिप टिल ड्रिल1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
6.ट्रेक्टर चलित रीपर150001200019000150004400035000
7.प्याज होर्वेस्टर यंत्र150001200019000150004400035000
8.राइस स्ट्रा चोपर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
9.जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल150001200019000150004400035000
10.रेज्ड – बैड प्लाटर150001200019000150004400035000
11.शुगर केन कटर / स्ट्रिपर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
12.प्लांटर150001200019000150004400035000
13.सीड ड्रिल150001200019000150004400035000
14.मलटिकाप प्लांट1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
15.जीरो टिल     मलटिकाप प्लांट1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
16.रिज फरो प्लांट1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
17.टर्बो सीडर3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
18.न्यूमैटिक प्लांट3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
19.न्यूमैटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांट3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
20.न्यूमैटिक वेजीटेबल सीडर3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
21.हैप्पी सीडर3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
22.प्लास्टिक मल्च लेयिंग मशीन3500028000440003500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
23.कसाव प्लांट63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
24.मैनओर63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
25.फर्टीलाइजर स्प्रेडर (पी.टी.ओ. चलित)63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
26.आटोमेटिक राईस नर्सरी सोईंग मशीन63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
स.
निदाई – गुढ़ाई के यंत्र
1.ग्रास / वीड स्लेशर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
2.राईस स्ट्रा चापर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
3.पावरवीडर (स्वयं के इंजन से चलने वाला)15000

(2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला)

12000

(2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला)

19000

(2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला)

15000

(2 बी.एच.पी. से कम इंजन से चलने वाला)

4.वीडर (पी.टी.ओ. चलित)63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
द.
फसल कटाई उपरांत अवशेषों को व्यवस्थित करने तथा चर कटाई संबंधित यंत्र
1.शुगरकेन थ्रेसर कटर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
2.कोकोनट फांड1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
3.रेक1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
4.बेलर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
5.स्ट्रा रीपर1500012000190001500063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
6.बुड चिपर्स63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
7.शुगरकेन रैटून मैनेजर63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
8.काटन स्टाक अपरूटर63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
ई.कटाई एवं गहाई यंत्र20 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 3 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले20 से अधिक – 35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 5 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले35 बी.एच.पी. के ट्रेक्टर, पवार्टिलर तथा 5 हार्स पावर से कम के इंजन / मोटर से चलने वाले
1.ग्राउंडनट पाड स्ट्रिपर2000016000250002000063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
2.थ्रेशर2000016000250002000063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
3.मल्टीकाप थ्रेशर2000016000250002000063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
4.पैडी थ्रेशर2000016000250002000063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
5.ब्रश कटर20000160002500020000
6.चैफ कटर2000016000250002000063000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
7.फोरज हार्वेस्टर63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)
8.बर्ड स्केयरर    63000 (अधिकतम 50%)50000 (अधिकतम 40%)

 

कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदं सहायता – हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्र

प्रति कृषि यंत्र / प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

क्र.कृषि यंत्र का नामअनु.जाति / जनजाति, लघु – सीमांत कृषक एवं महिला कृषकोंअन्य कृषकों हेतु
अ.भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड – ब्रेड तैयारी के उपकरण
1.एम.बी.प्लाऊ100008000
2.डिस्क प्लाऊ100008000
3.कल्टीवेटर100008000
4.हैरो100008000
5.लेवलर ब्लैड100008000
6.फरो ओपर100008000
7.रिजर100008000
8.पडड्लर100008000
ब.बुवाई एवं रोपाई यंत्र  
1.पैडी प्लांटर100008000
2.सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल100008000
3.रेज्ड – बेड प्लांटर100008000
4.प्लांटर100008000
5.डिबलर100008000
6.पैदी नर्सरी रेसिंग यंत्र100008000
7.ड्रम सीडर (4 कतार तक)15001200
8.ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)19001500
स.

कटाई एवं गहाई यंत्र

  
1.ग्राउंड नट पोड स्ट्रिपर100008000
2.थ्रेसर100008000
3.विनोईग फेन100008000
4.ट्री क्लईम्बर100008000
5.होर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स100008000
6.चैफ कटर (3 फीट तक)50004000
7.चैफ कटर (3 फीट से अधिक)630005000

द.

निदाई – गुढ़ाई यंत्र

  
1.ग्रास वीड स्लेशर60005000
2.वीडर60005000
3.कोनोवीडर60005000
4.गार्डेन हेण्ड टूल्स60005000

 

नोट:- प्रदेश में प्रचलित कई हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों की दरें उपरोक्त देय अनुदान से कम है इसलिये इन यंत्रों पर देय अनुदान की सीमा का निर्धारण संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जायेगा |

हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रों पर टाप अनुदान :-

कृषकों को हस्तचलित एवं बैलचलित कृषि यंत्रो पर केन्द्रीय योजनओं में देयअनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार टापअप अनुदान भी दिया जाता है |

1.हस्तचलित कृषि यंत्रकीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 4000 रूपये प्रति यंत्र जो भी कम होराज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए
2.बैल चलित कृषि यंत्रकीमत का अधिकतम 50 प्रतिशत या 5000 रूपये प्रति यंत्र जो भी कम होराज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए

 

हलधर योजना :- (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत)

योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनकी भूमिं की ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2000 /- प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है | अनुसूचित जाती एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा सामान्य जाती के लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं | गहरी जुताई शासकीय तथा प्राईवेट किसी भी ट्रेक्टर से कराई जा सकती है | योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें |

  1. कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना :-

 (अ) शक्तिचलित कृषि यंत्रों पर टापअप अनुदान :

स्शासं द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित श्क्तिच्लित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टापअप दिया जाता है | रिज फरो अटैचमेन्ट पर वर्तमान में किसी अन्य में अनुदान उपलब्ध नहीं है, अत: इस पर विशेष अनुदान देय होगा | वर्तमान में चयनित श्क्तिचलित कृषि यंत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.चिन्हित कृषि क्रियायें चिन्हित यंत्र अनुदान का प्रकार अनुदान सीमा
1.सोयावीन की बुवाई की रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहनरिज – फरो अटैचमेन्ट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल हेतु)विशेष अनुदानकीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु 2500/-
2.गहरी जुताई कार्यरिवर्सिबल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/-
3.मृदा स्वास्थय संरक्षण के साथ खेत की तैयारीपावर हैरोटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/-
4.खेतों का सूक्ष्म समतलीकरणलेजर लेंड लेवलरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/-
5.फसलों की कतार में बुवाईसीड कम फर्टिलाईजर ड्रिलटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/-
6.धान कटाई उपरान्त गेंहू की समय पर बुवाईजीरोटिल सीड कम

फर्टिलाईजर ड्रिल

टापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 10000/-
7.फसलों की एरोविक खेतीरेज्डवेड प्लांटटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 20000/-
8.उन्नत बुवाई तकनीकन्यूमैटिक प्लांटटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 75000/-
9.अवशेष प्रबंधन के साथ उन्नत बुवाई तकनीकहैप्पी सीडरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 40000/-
10.उन्नत बुवाई तकनीकमल्टीकाप प्लांटटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/-
11.उन्नत बुवाई तकनीकरिज – फरो प्लांटटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/-
12.सघन कीट नियंत्रणएरोब्लास्ट स्प्रेयरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 25000/-
13.फसल कटाई कार्यरीपर कम बाइंडरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/-
14.नरवाई से भूसा प्राप्त करनास्ट्रा – रीपरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/-
15.फसल अवशेस प्रबंधनरेकटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 35000/-
16.फसल अवशेस प्रबंधनबेलरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 75000/-
17.फसल अवशेस प्रबंधनश्रेडरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 35000/-
18.धान की यंत्रीकृत बुवाईस्वचलित राईस ट्रांसप्लांटटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 50000/-
19.धान की यंत्रीकृत बुवाईपवारटिलरटापअप अनुदानकीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु 30000/-

 

(ब) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता :-

प्रदेश के 40 वर्ष से काम एवं स्नातक उपाधि प्राप्त युवाओं को कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए शासन द्वारा कृषि यंत्रों एवं उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान सहायता दी जाती है | कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषि फसलों अथवा उद्धनिकी फसलों हेतु स्थापित किये जा सकते है | संन्य वर्ग के आवेदकों को केन्द्र में रखे जाने वाले कृषि यंत्रों एवं उपकरणों की लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 10.00 लाख एवं अनुसूचित जाती/ जनजाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10.00 लाख तक की अनुदान सहायता दी जाती है | अनुदान बैंक ऋण प्रकरण पर “बैंक एंडेड सबसिडी” के रूप में दिया जाती है | कृषि / उद्धनिकी / कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकों को प्रतेक जिले हेतु लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों के आवंटन की प्राथमिकता दी जाती है | योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए वर्ष के प्रारंभ (अप्रैल से) में विज्ञापन प्रकाशित कर एम.पी. ऑन लाईन से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं |विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय से सम्पर्क करें |

Source:  किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश