आगामी खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद-बीज और रसायन उपलब्ध कराने को लेकर कृषि आयुक्तालय राजस्थान ने प्रदेश में 15 मई से 30 जून 2024 तक कृषि आदान के सघन गुण नियंत्रण अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिये हैं। कृषि आयुक्त के निर्देशानुसार विभाग के निदेशक आदान विक्रेताओं के यहाँ से आदानों के नमूने एकत्र कर उन्हें जांच के लिये विभागीय प्रयोगशालाओं को भेजेंगे तथा नमूना अमानक पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक रसायनों के लिए जाएंगे नमूने
सघन गुण नियंत्रण अभियान के तहत खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली सभी फसलों के बीज, उर्वरक तथा कीटनाशी रसायनों के नमूने आदान निरीक्षकों की ओर से अपने-अपने क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेताओं के यहां से संग्रहित किए जाएँगे। आदान निरीक्षकों के निरीक्षण के दौरान आदान विक्रेताओं के यहाँ किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत अधिनियमों, नियमों, नियंत्रण आदेशों द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के तहत बिक्री पर रोक, ज़ब्ती, लाइसेंस निलंबन तथा लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी ठोस कार्यवाही की जाएगी।
बता दें कि किसी भी विक्रेता की ओर से अवधिपार, क्षतिग्रस्त एवं अमानक बीज, उर्वरक व पौध संरक्षण रसायन विक्रय परिसर में रखना एवं बेचना दंडनीय अपराध है। वहीं कई बार दुकानदार आदान की पैकिंग पर छपे मूल्य सहित अन्य सूचनाओं को परिवर्तित कर देते हैं या पैकिंग पर स्टीकर आदि लगाकर मूल्य आदि में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी इस अभियान में कार्यवाही की जाएगी।
इन चीजों की होगी जांच
गुण नियंत्रण अभियान के तहत आदान निरीक्षक की ओर से विक्रेता प्रतिष्ठान पर निरीक्षण करते समय वैध अनुज्ञापत्र की जांच, गोदाम का अनुज्ञापत्र में सम्मिलित होना, विक्रय परिसर पर मूल्य सूची एवं स्टॉक स्थिति का दृश्य स्थान पर प्रदर्शन, स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में संधारण एवं अनुज्ञापत्र प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित होना, स्टॉक रजिस्टर नवीनतम तिथि तक संधारण, स्टॉक रजिस्टर का बैलेंस परिसर में उपलब्ध माल समान होना, स्टॉक रजिस्टर एवं क्रय बिलों का मिलान, आदान विक्रय का बिल बुक निर्धारित पपत्र में संधारण एवं रसीद में आदान का पूर्ण विवरण आदि की जांच की जाएगी।