बीज

बीज योजना

क्या करें?

  • स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई बीज किस्मों, बीज दर एवं पैकेज ऑफ  प्रैक्टिसेस को अपनाएं।
  • गेहूं, धान, जौ, दलहन, (अरहर को छोड़कर) तिलहन (राई, सरसों, एवं सूरजमुखी दो वर्ष में एक बार एवं संकर/बीटीबीज प्रत्येक वर्ष बदलें।
  • केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित बीज खरीदें और इन्हें ठंडी, सूखी और साफ जगह पर रखें।
  • बोने के लिए उपचरित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व बीज गुणवत्ता परिक्षण जैसे शुद्धता, अंकुरण और खरपतवार रहित होने की जाँच कर लें।

क्या पायें?

क: बीज वितरण के लिए सहायता

क्र. सं.
फसल
प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता
स्कीम/घटक
1.i) संकर बीज (धान)

ii) अधिक पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणित बीज

i) लागत का 50% जो रू. 5,000/- प्रति क्विंटल तक सीमित

ii)  लागत का 50% जो रू. 1,000/- प्रति क्विंटल तक सीमित

बीजीआरईआई

बीजीआरईआई

बीजों का वितरण

i) अधिक उपज वाली किस्मों के बीज

क) चावल एवं गेहूं

ख) मोटे अनाज

ग) दालें

ii) संकर बीज

क) चावल

ख) मोटे अनाज

 

 

 

 

 

रू. 10/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

रू. 15/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

रू. 25/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

 

रू. 50/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

रू. 50/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो

 

 

 

 

 

एनएफएसएम

एनएफएसएम

एनएफएसएम

 

 

 

एनएफएसएम

3.तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, कुसूम, सरसों रेपसीड, तिल एवं अरंड)लागत का 50% अथवा रू. 2500/- क्विंटल जो भी कम हो तिल के अतिरिक्त तिलहन के ऐसे किस्म के बीजों के लिए जो 15 वर्ष से अधिक पुराण नहीं हैं। तिल व संकर बीज जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं, रू. 5000/- क्विंटल तक सीमित होगा।राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑइलपाम मिशन (एनएमओओपी)
4.सभी कृषि फसलों के लिए बीज की गुणवत्ता के सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उताप्दन के लिए आधारीय/प्रमा-णित बीजों के वितरण पर (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60% एवं राज्य की हिस्सेदारी 40%)अनाज के बीजों की लागत का 50%, तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% प्रति एकड़/प्रति किसान।कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन, और रोपण सामग्री पर उप मिशन बीज ग्राम कार्यक्रम घटक के अंतर्गत
5.किसानों, स्वयं सहायता समूह,  एफपीओ इत्यादि को तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के आधारीय/ प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारत सरकार की हिस्सेदारी 60% एवं राज्य की हिस्सेदारी 40%)तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज की लागत का 75%।कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन, दालों चारा और हरी खाद फसलों के प्रमाणित उत्पादन के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन
6.ऑइल पाम पौधारोपण सामग्री लागत का 85% जो रू. 8000/- हे. तक सीमित, किसान की संपुर्ण जोत रोपण क्षेत्र हेतुएन.एम.ओ.ओ.पी.
7.ऑइलपाम में निषेचन अवधि के लिए खेती की लागत की सहायताचार वर्ष के लिए निषेचन अवधि की लागत का अधिकतम 50% जो रू. 16,000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित होगा/प्रति वर्ष रू. 4,000/- प्रति हेक्टेयर 25 हेक्टेयर तकराष्ट्रीय तिलहन एवं ऑइलपाम मिशन
8.जुट एवं मेस्ता बीज ग्राम कार्यक्रमउत्पादित प्रमाणित बीज के लिए रू. 5500/- प्रति  क्विंटलराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल  (जूट)
9.भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय से तिलहन के प्रजनक बीजों की खरीदकृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग एवं भा.कृ.अनु.प. के बीज प्रभाग द्वारा नियत की गई प्रजनक बीज की पूरी लागतराष्ट्रीय तिलहन एवं ऑइलपाम मिशन

ख. आधारित और प्रमाणित बीज उत्पादन सहायता

10.क) संकर धान

ख) चावल और गेहूं के अधिक उपज देने वाले प्रमाणित बीज

लागत का अधिकतम 50% जो रू. 5,000/- प्रति क्विंटल तक सीमित

लागत का अधिकतम 50% जो रू. 1,000/- प्रति क्विंटल तक सीमित

बीजीआरईआई
11.दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा, एवं मोठ)दस वर्ष पुरानी अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 25/- प्रति कि. ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
12.व्यक्तियों/ उद्यमियों, स्वयं सहायता  समूहों आदि सहित निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायतासामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 40% की दर पूंजीगत सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड सब्सिडी) एवं पहाड़ी क्षेत्रों/ तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50% जो रू. 150 लाख प्रति इकाई तक सीमित होगाएनएमईटी, निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए  बीज और रोपण सामग्री के अंतर्गत सहायता हेतु उप मिशन (एसएमएसपी)

ग: सभी तिलहन फसलों के लिए

13.
आधारीय बीज उत्पादन के लिए  सहायता
पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिए रू. 1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 वर्षों दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रू. 100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी राशि का 75% किसानों और 25% उत्पादक एजेंसियों के लिए (एसडीए/एनएससी/नैफेड/कृभकों/इफ्को/एचआएल/आईएफएफडीसी/एनसीसीएफ  जैसी केंद्रीय बहु राज्य सहकारी समितियों)राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन
14.प्रमाणित बीजों का उत्पादनपिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिए रू. 1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 वर्षों दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रू. 100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूरा करने के लिए सब्सिडी राशि का 75% किसानों और 25% उत्पादक एजेंसियों के लिए (एसडीए/एनएससी/नैफेड/कृभकों/इफ्को/एचआएल/आईएफएफडीसी/एनसीसीएफ  जैसी केंद्रीय बहु राज्य सहकारी समितियों)राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन
15.
बीज संसाधन का विकास
ड्रिप चैनल बनाने, खेत को समतल करने, खेत की घेराबंदी, कार्यालय इमारत का विद्युतीकरण, कृषि उपकरण इत्यादि को छोड़कर) खलिहान, शूष्की करण  सुविधा युक्त भंडार गृह, बोरबेल/ट्यूब वेल, मोटर पंप, स्प्रिंकलर के साथ सिंचाई सुविधा युक्त बीज संसाधन तैयार करने के लिए और मिशन फसलों के लिए बीज/रोपाई सामग्री उत्पादन में संलग्न राज्य सरकारें/राज्य बीज निगम के खेतों के लिए 50 प्रतिशत तक तथा राष्ट्रीय बीज निगम के फार्मों के लिए भारत सरकार सहायता का 75% तक और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/ किसान विकास केन्द्रों के लिए 100 प्रतिशत सहायता। यह सहायता बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ऑइलपाम मिशन के तिलहन आधारित मिनी मिशन-1 अंतर्गत  कुल परिणाम का अधिकतम 1% तक सीमित।राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन

 

15.

क.

बीज  अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण (केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए) बीज प्रसंस्करण सुविधाएँ
(भारत सरकार की हिस्सेदारी 100%)

1. बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना

1000, 2000, 3000 एवं 5000 मी. टन. के मॉड्यूलर डिजाइन के लिए सहायता (वार्षिक क्षमता गेहूं के बीज के प्रसंस्करण पर आधारित) सहायता निम्नलिखित दर पर दी जाएगी।

मदवार्षिक kshmataक्षमता (मिट्रिक टन)1000 मिट्रिक टन2000 मिट्रिक टन3000 मिट्रिक टन4000 मिट्रिक टन5000 मिट्रिक टन
मुख्य उपकरण आदिरू. लाख में27.9032.9047.1056.2062.80
सहायक उपकरण आदिरू. लाख में9.9010.1013.9020.7021..30
कुल खर्चरू. लाख में37.8043.0061.0076.9084.10

 

2. इमारत, शेड व सुखाने वाला प्लेटफार्म बनाने के लिए

प्लांट के लिए वार्षिक क्षमता (मी. टन) के आधार पर आर्थिक सहायताइमारत व शेड  बनाने के लिएसुखाने प्लेटफार्मकुल योग (रू. लाख में)
आकार (प्रति वर्ग मीटर)दर (प्रति वर्ग मीटर)कुल लागत

(रू. लाख में)

आकार (प्रति वर्ग मीटर)दर (प्रति वर्ग मीटर)कुल लागत

(रू. लाख में)

1000450700031.5010012001.2032.70
2000525700036.7520012002.4039.15
3000700700049.0030012003.6052.60
4000800700056.0040012004.8060.80
50001000700070.0050012006.0076.00

 

कार्यान्यवन एजेंसियों अपनी जरूरत के अनुसार वंछित क्षमता के बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें अनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

15. ख.
भारत बीज भण्डारण सुविधाएँ (भारत सरकार की हिस्सेदारी 100%)
बीज भंडारण सुविधाएँ

पैलेट/ पैक कवर, स्प्रेयर, डस्टर इकर के बीज इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के बीज भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता। बीज के सुरक्षित भंडारण के लिए निम्न रूप में सहायता उपलब्ध है:

विवरणक्षमता (मी. टन)आकार (प्रति  वर्ग मीटर)दर (प्रति वर्ग मी.)कुल लागत (रू. लाख में)
एसी/जीआईसहित के स्टोर1000700700049.00
हवादार सपाट रूफ स्टोर100700750052.50
गैरनमी के स्टोर1001001400014.00
वातानूकूलित एवं गैरनमी स्टोर1001001800018.00

 

कार्यान्वयन एजेंसियों मौड्यूलर पैटर्न के अनुसार अपनी जरूरत की वांछित क्षमता के शक्तिशाली बीज स्टोर की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र होंगी और इसके लिए उन्हें अनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

16.
विविधता विशिष्ट लक्षित बीज उत्पादन
एनसीसी/ चुनिंदा एसएससी/ राज्य सरकार एजंसियां/आईसीएआर/एसए और यू और इनके कृषि विज्ञान केन्द्रों, कार्यों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इत्यादि को बीज उत्पादन लागत का 75%

पात्रता: उन्नत/संकर किस्में जो 5 वर्ष से पुरानी नो हों।

घ.
17.
प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान लघु और माध्यम अवधि के बीज
बीज की लागत

रखरखाव लागत

i. प्रसंस्करण एवं पैकिंग व्यय – रू. 300/- प्रति क्विंटल

ii.  परिवहन प्रभार – रू. 200/- प्रति क्विंटल

3. बीज भण्डारण की लागत – 10000 क्विंटल क्षमता के लिए रू. 57.74 लाख

4. मशीनरी की खरीद, संयंत्र निर्माण, शेड लगाने एवं मंच सुखाने के लिए सहायता – 10000 क्विंटल क्षमता के लिए रू. 70.50 लाख

5. मेटेरियल हैंडलिंग उपकरणों की लागत के लिए – रू. 50 प्रति क्विंटल (एक बार)

6. धूमन, छिड़काव, धुल मुक्त वातावरण के रखरखाव, स्टाकिंग, डी- स्टाकिंग एवं श्रम से जुड़े अन्य कार्यों के सेवाओं के लिए – 10 प्रति क्विंटल (प्रति वर्ष)

7. अस्वस्थ बीज  के लिए – लक्षित स्टॉक का 10% मात्रा में बीज और अनाज की कीमत के बीज के अंतर

8. कम्प्यूटरीकरण की लागत

पौध सरंक्षण योजना

किससे संपर्क करें ?

जिला कृषि अधिकारी/कृषि ब्लॉक प्रखंड विकास अधिकारी/राज्य बीज निगम/परियोजना निदेशक (आत्मा )