अनुदान पर प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग हेतु आवेदन
सरकार किसानों को बागवानी फसलों जैसे कि फल-फूल एवं सब्जी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार इन फसलों को लगाने से लेकर तुड़ाई के बाद इनके प्रबंधन के लिए विभिन्न अवयवों पर भारी अनुदान देती है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में बागवानी करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंर्तगत प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग पर भारी अनुदान दे रही है। जिससे किसानों को फल-फूल एवं सब्जी की तुड़ाई के साथ ही उन्हें बाजार तक पहुँचाने में आसानी हो सके।
बिहार उद्यानिकी विभाग ने राज्य में बाग़वानी कर रहे किसानों को प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग पर अनुदान देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के अंर्तगत इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि योजना का लाभ उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को ही दिया जाएगा।
प्लास्टिक कैरट्स पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत प्लास्टिक कैरट्स पर अनुदान दे रही है। उद्यानिकी विभाग द्वारा एक प्लास्टिक कैरेट की अनुमानित लागत 400 रुपए आंकी गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को लागत का 90 प्रतिशत अनुदान यानि की 360 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जिससे लाभार्थी किसानों को मात्र 40 रुपए में एक प्लास्टिक कैरेट मिलेगा। एक किसान न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 50 पीस कैरट्स के लिये आवेदन कर सकते हैं।
लेनो बैग पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?
बिहार सरकार राज्य में किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत लेनो बैग पर अनुदान दे रही है। उद्यानिकी विभाग द्वारा एक लेनो बैग की अनुमानित लागत 18 रुपए आंकी गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को लागत का 90 प्रतिशत अनुदान यानि की 16.20 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जिससे लाभार्थी किसानों को मात्र 1 रुपए 80 पैसे में एक लेनो बैग मिलेगा। एक किसान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 पीस लेनो बैग के लिये आवेदन कर सकता है।
अनुदान पर प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के अंर्तगत प्लास्टिक कैरट्स एवं लेनो बैग पर अनुदान के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसानों को ड्राप डाउन मेनू में सूचिवद्ध कंपनी में से किसी एक का चयन करना होगा। जिसके बाद सहायक निदेशक उद्यान द्वारा दस्तावेजों की जाँच कर 7 दिनों के अंदर कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।
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