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सिंचाई के लिए कूप निर्माण पर सरकार दे रही है 80 फीसदी अनुदान, अभी करें आवेदन

अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें सिंचाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्र से लेकर सिंचाई के विभिन्न संसाधनों के निर्माण पर किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार निजी एवं सामुदायिक जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए भारी अनुदान दे रही है, ताकि किसान समय पर अपनी फसलों में पानी दे सकें।

बिहार सरकार ने वर्ष 2023-24 में भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत निजी एवं सामुदायिक भूमि पर कूप निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया 25 सितम्बर से शुरू की जा चुकी है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए 25 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कूप निर्माण पर कितना अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा?

भूमि एवं जल संरक्षण योजना के तहत सरकार निजी एवं सामुदायिक भूमि पर नलकूप निर्माण कराने के लिए अनुदान देगी। योजना के तहत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई का एवं सामुदायिक भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप के निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा। निजी भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप पर लाभार्थी को निर्माण में आने वाली लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं यदि सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप के निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

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इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

बिहार सरकार ने अभी योजना को राज्य के 17 जिलों में लागू किया है। जिसमें बाँका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर जिले शामिल है।

चयनित जिलों के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन जिलेवार एवं मदवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।

कूप निर्माण पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

निजी भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए इच्छुक किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं वहीं सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए समूह के मुख्य व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन कृषि विभाग बिहार की वेबसाइट state.bihar.gov.in/krishi पर दिये गए लिंक या bwds.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा।

इसके लिए किसान के पास पहले से DBT in Agriculture dbtagriculture.bihar.gov.in से प्राप्त 13 अंकों की पंजीयन संख्या का उपयोग करना होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के साथ जमीन के दस्तावेज (LPC/ रसीद), लाभुक किसानों की सूचि, लाभुकों के समूह गठन सम्बंधित बैठक की कार्यवाही संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये संबंधित ज़िला के कृषि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शश्य) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।

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