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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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अब सिंचाई उपकरण 35 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के साथ प्राप्त करें

अब सिंचाई उपकरण 35 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी के साथ प्राप्त करें

केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना  किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है | किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो, पोर्टेबल, सेमीपरमानेंट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) सिंचाई पद्धति के प्रति किसानों को आकर्षित किये जाने हेतु निर्धारित अनुदान के अतरिक्त 35 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध करायी जा रही है | यह सहायता प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों को सुलभ कराया जा रहा है | इन सिंचाई पद्धतियों का उपयोग बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल से समान रूप से उपयोगी हैं |

यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागु की गयी है , जो केंद्र एवं राज्य सरकार के प्राथमिकता परक कार्यक्रम के रूप में चिन्हित है | इस योजना को लागु करने से पहले का तर्क यह है की जनपद प्रतापगढ़, बहराइच, मुरादाबाद, सहारनपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बाँदा एवं झाँसी के गन्ना, आलू, केला, गेंहू, दलवाली फसलों, विभिन्न प्रकार की सब्जियों तथा मिश्रित खेती करने वाले किसानों द्वारा उपयोग में लायी जा रही ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति से 25 प्रतिशत तक उत्पादन एवं 32 प्रतिशत तक आय में बृद्धि पायी गयी है | इस योजना के लाभ लेने  वाले किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से अनुदान प्राप्त हुआ | इस योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुचने के लिए राज्य सरकार ने 46 निर्माता कम्पनियों से 5 वर्ष के लिए अनुबंध किया है |

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पंजीकरण कैसे करायें

  • इच्छुक लाभार्थी कृषक किसान पारदर्शी येजना के पोर्टल upagriculture.com पर अपना पंजीकरण कराकर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिंद्धात पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।
  • पंजीकरण हेतु किसान के पहचान हेतु आधार कार्ड, भूमि की पहचान हेतु खतौनी एवं अनुदान की धनराशि के अन्तरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।

पंजीकरण करवाने के लिए क्लिक करें 

 

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