देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है, अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके इसके लिए सरकार मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान के साथ ही प्रशिक्षण भी मुहैया कराती है। इस कड़ी में एमपी के टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले के किसानों को मशरूम उत्पादन के साथ ही नर्सरी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में आवेदन करना होगा।
गौरतलब है कि कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा पिछले 4 सालों से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मशरूम उत्पादन एवं नर्सरी व्यवसाय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहा है। प्रशिक्षण में 20 से 25 जिले के कृषक, महिला एवं ग्रामीण बेरोजगार युवकों/युवतियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे जिले में मशरूम उत्पादक महिला समूह स्थापित भी हुए और इन समूहों द्वारा न केवल मशरूम उत्पादन किया बल्कि मशरूम के द्वारा बड़ी, पापड़ और अचार आदि भी बनाये जा रहे हैं। ऐसे समूहों को जिला एवं प्रदेश स्तर पर प्रोत्साहन एवं सम्मान भी मिला है। साथ ही नर्सरी व्यवसाय के प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् सब्जियों, फल, फूलों की नर्सरी स्थापित कर आय प्राप्त कर रहे हैं।
1 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा
कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल भी पिछले वर्षों की तरह कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 200 घंटे लगभग एक माह का निशुल्क प्रशिक्षण आयोजित जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टीकमगढ़ जिले के इच्छुक किसान, महिला, युवा और ग्रामीणों को दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में 20 से 25 व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं, ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
मशरूम उत्पादन और नर्सरी व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए क्या करें
इच्छुक किसान, महिला, युवा और ग्रामीण जो मशरूम उत्पादन और नर्सरी व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वे टीकमगढ़ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से फॉर्म लेकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जो पहले आएगा उसका उसी हिसाब से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 जून 2024 तक है। जो पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको पुनः शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रशिक्षण हेतु सिर्फ टीकमगढ़ जिले के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं और प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का खर्च स्वयं व्यय करना होगा। प्रशिक्षण हेतु आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक एवं न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास तक अनिवार्य है एवं अंतिम रूप से चयन का अधिकार केंद्र को ही होगा।