कृषि यंत्रों पर जीएसटी दर
जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) जो कि वस्तुओं की खरीददारी करने पर या सेवाओं के इस्तेमाल पर चुकाना पड़ता है। सरकार द्वारा अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग जीएसटी लगाया जाता है, जो GST परिषद द्वारा तय किया जाता है। 13 मार्च के दिन सांसद श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में जीएसटी के दायरे में शामिल कृषि उपकरणों की सूची और उन पर लगने वाली जीएसटी दर को लेकर सवाल किया।
जिसके जबाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बताया कि अभी कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर करने या परिवर्तन करने के लिए जीएसटी परिषद ने कोई सिफ़ारिश नहीं की है। अभी कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों पर कार्यों के अनुसार अलग-अलग जीएसटी दरें निर्धारित की गई हैं। जो इस प्रकार है:-
कृषि सम्बंधित औजार और उपकरण एवं उन पर लगने वाली जीएसटी दरें
कृषि यंत्र | जीएसटी दर |
| शून्य, इन उपकरणों पर अभी कोई जीएसटी नहीं लगता है। |
| इन यंत्रों पर 12% जीएसटी है। |
| इन यंत्रों पर 18% जीएसटी है। |