किराए पर कृषि यंत्र
खेती किसानी और बागवानी में उन्नत बीज, खाद और सिंचाई के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्रों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि यंत्रों की मदद से किसान जहां कम समय में कृषि कार्य कर सकते हैं वहीं उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नही होने के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उन्नत एवं महंगे कृषि उपकरण क्रय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इन्हीं किसानों के लिए सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि बैंक एवं हाईटेक हब जैसे कृषि यंत्र केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
किसान इन केंद्रों से ट्रैक्टर सहित अन्य सभी कृषि यंत्र किराए पर लेकर अपने कृषि कार्यों को पूरा कर सकते हैं, और इसमें लागत भी कम आती है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में क्रय विक्रय सहकारी समितियों (के.वी.एस.एस), ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जी.एस.एस.) और कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए दिया जाता है 8 लाख रुपए तक का अनुदान
कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इन केंद्रों पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद की जाती है। किसान केन्द्रों से जरूरत के कृषि यंत्रों को किराये पर लेते हैं तथा खेती में इस्तेमाल करते हैं। इस सुविधा से किसानों पर आर्थिक भार नहीं पड़ता। उन्नत तकनीकों को काम में लेकर उनके लिए कृषि का काम आसान हो जाता है और फसल के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण उनकी आय में भी इजाफा होता है।
किसान ड्रोन खरीदने के लिए दिया जा रहा है अनुदान
मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत राज्य में स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं बेरोजगार कृषि स्नातकों को किसान ड्रोन क्रय करने पर अनुदान दिया जा रहा है। किसान ड्रोन पर लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपए का अनुदान देय है। किसान ड्रोन को आपरेट करने के लिए भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट आवश्यक है।
यहाँ करें सब्सिडी पर ड्रोन खरीदने के लिए आवेदन
राजस्थान सरकार राज्य में कस्टम हायरिंग केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं बेरोजगार कृषि स्नातकों को किसान ड्रोन खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित मॉड्यूल पर आवेदन कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केन्द्रों व कृषक उत्पादक संगठनों के लिए कैंसल्ड चेक, पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट की प्रति, कस्टम हायरिंग केन्द्र की वित्तीय स्वीकृति तथा इसी तरह बेरोजगार कृषि स्नातको के लिए कैंसल्ड चेक, पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट की प्रति, कृषि स्नातक की डिग्री या मार्कशीट की प्रति, जिला रोजगार कार्यालय से बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
कृषि यंत्र की आवश्यकता है
जी सर जब MP में आवेदन होंगे तब जानकारी दी जाएगी।