कृषक ऋण माफी योजना
कृषि क्षेत्र में किसानों को विभिन्न कारणों से काफी नुकसान होता है, जिसके चलते कई किसान समय पर लिए गये ऋण को चुका नहीं पाते हैं जिसके चलते वो डिफाल्टर हो जाते हैं और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान सरकार वर्ष 2019 में किसानों की कर्ज माफी योजना लेकर आई थी।
राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई कर्ज माफी योजना की प्रगति को लेकर विधानसभा में विधायक श्री गोपाल लाल मीना ने सवाल किया। जिसके जबाब में राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने 60 हज़ार किसानों के ऋण माफ़ किए हैं।
किसानों का 409 करोड़ रुपये के कर्ज किए गए माफ
सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने गुरूवार 20 जुलाई को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद विगत तीन वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों के 409.60 करोड़ रुपये की ऋण माफी कर 59 हजार 983 किसानों को लाभान्वित किया है।
उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में ऋण माफी योजना से लाभान्वित किसानों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में कुल 42 हजार 866 किसानों का 325.14 करोड़ रुपये का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की ऋण माफी कर कृषकों को लाभान्वित किया है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में एक हजार 83 कृषकों का 49.83 करोड़ एवं वर्ष 2022-23 में 7 हजार 34 कृषकों का 35.63 करोड़ की ऋण माफी कर किसानों को लाभान्वित किया गया है।
इन बैंकों के ऋण किए गये हैं माफ
सहकारिता मंत्री ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने किसानों की ऋणमाफी के लिए राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों की ऋणमाफी हेतु योजनाएं जारी की गई है। इन ऋणमाफी योजनाओं में राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (अल्पकालीन) एवं राजस्थान कृषक ऋणमाफी योजना 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) शामिल है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में है एवं उनके द्वारा किसानों के ऋण माफ़ करने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा ही लिया जा सकता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने अभी ऋण माफी योजना के तहत केवल केंद्रीय सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण ही माफ़ किए गए हैं।
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