समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म
खेती में हो रहे लगातार घाटे एवं फसल का सही मूल्य नहीं मिलने के कारण देश के किसान अतरिक्त आय के लिए अलग – अलग योजना पर काम कर रहें है | जिनका मकसद यह रहता है की कृषि के अलावा अतरिक्त आय हो सके | आज कल खेती से हटकर भी कुछ ऐसी कृषि आधारित योजना है जिससे किसान को मुनाफा खेती से ज्यादा है | इसी में एक योजना है मुर्गी फार्म , यह तेजी से फैलता हुआ रोजगार है जिसमें किसान को आमदनी के साथ – साथ रोजगार देने का भी काम करता है | इसे शुरू करने के लिए अधिक जमीन की जरुरत भी नहीं होती है इसे छोटे स्तर पर भी शुरू कर सकते हैं | सबसे बड़ी बात यह है की मुर्गी के लिए बाजार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है | जिससे किसान को बेचने के लिए किसी तरह का व्यापार आधारित बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है |
इस कड़ी में किसान समाधान यह लेकर आया है की किसान कैसे सरकारी अनुदान पर मुर्गी फार्म खोल सकता है तथा उसे कितना अनुदान मिलेगा |
योजना का नाम क्या है ?
समेंकित मुर्गी विकास योजना के तहत ब्रायलर पोल्ट्री फार्म (3,000क्षमता) के आधारभूत संरचना निर्माण पर अनुदान की योजना है | यह योजना पुरे प्रदेश में लागु है |
योजना क्या है तथा किस के लिए है ?
यह योजना बिहार राज्य प्रायोजित है | इस योजना के तहत बिहार सरकार पोल्ट्री मांस के उत्पादन में वृद्धि तथा पोल्ट्री मांस उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है | साथ ही राज्य में पोल्ट्री मांस उत्पादन से मानव उपयोग के निमित पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता को बढ़ाना एवं लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है |
इस योजना से क्या लाभ होगा ?
ब्रायलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के हेतु किसानों को (3,000 क्षमता) वाले फार्म के लिए सामन्य वर्ग के लाभुकों को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा |
deep litter system पर आधारित 3,000 क्षमता के एक ब्रायलर पोल्ट्री फार्म के आधारभूत संरचना निर्माण पर अधिकतम 9 लाख रुपया की अनुमानित परियोजना लागत आकलित है | इस पर सामन्य वर्ग को 2.70 लाख रुपया तथा अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 4.50 लाख रुपया का अनुदान दिया जायेगा |
ब्रायलर पोल्ट्री फार्म योजना वर्ष 2018 – 19 के लिए है | इस योजना के तहत वर्ष 2019 में सामन्य जाती के तहत 168 लाभुकों को तथा अनुसूचित जाती को 124 और अनुसूचित जनजाति के तहत 20 लाभुकों को दिया जायेगा | कुल मिलाकर बिहार राज्य में कुल 312 आवेदनकर्ता को इस योजना का लाभ मिलेगा |
इस योजना की पात्रता क्या है ?
इस योजना की पात्रता निम्नलिखित है जिसे पूरा करना जरुरी है :-
- लाभुकों को ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए आवश्यकता भूमि की व्यवस्था स्वंय करनी होगी |
- 3,000 क्षमता वाले ब्रायलर पोल्ट्री फार्म की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए कम से कम 7,000 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता जरुरी है |
- प्रस्ताविक भूमि को सड़क से जुदा रहना जरुरी है , जिससे परिवहन की सुविधा हो |
- जहाँ फार्म बनना है वहां की भूमि का नक्शा उपलब्ध करना जरुरी होगा |
- भूमि स्वंय की , पेट्रिक तथा लीज पर रहना चाहिए | भूमि पर पिता तथा दावेदार में से किसी एक का नाम होना चाहिए | इसके आलावा एक भूमि पर दो दावेदार की आव्दन नहीं होना चाहिए | एसी स्थिति में फार्म रद्द कर दिया जायेगा |
- सीलिंग की भूमि इस योजना में शामिल नहीं होगी |
- 3,000 मुर्गी के फार्म के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) होना जरुरी है |
- पर्शिक्षण प्राप्त लाभार्थी को योजना में प्राथमिकता दिया जायेगा |
- सरकारी सब्सिडी के बाद अगर लाभार्थी बैंक लोन लेना चाहता है तो सभी वर्गों के लिए 10 प्रतिशत की मर्जिंग मणि (यानि खुद के पास कुल प्रोजेक्ट का 10 प्रतिशत रहना चाहिए) रहना चाहिए | इसका मतलब यह है की 90, 000 रुपया लाभार्थी के पास रहना चाहिए |
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?
- यह योजना आनलाइन है , इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को DBT में पंजीयन होना जरुरी है | इसके बाद उस पंजीयन नंबर के आधार पर लाभार्थी विभागीय वेबसाईट ahb.bih.nic.in पर पंजीयन करना होगा |
- योजना का की सब्सिडी दो किस्तों में दिया जायेगा | पहले क़िस्त में 60 प्रतिशत तथा दुसरे किस्ते में 40 प्रतिशत पैसा दिया जायेगा | यानि सामन्य वर्ग के लाभार्थी को पहले क़िस्त में 1.62 लाख रुपया तथा अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को 2.70 लाख रुपया दिया जायेगा | दूसरी क़िस्त में सामन्य वर्ग को 1.08 तथा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 1.80 लाखर उपय दिया जायेगा|
सर् मैने 5000 मुर्गी फ्रोमिंग का सेड बनाया है और।मुझे ।मुर्गी पालन करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता है?कैसे मिलेगा और कितनामिलेगा
सर आप इसके लिए प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट में आपका जो खर्च आ रहा है एवं उससे होने वाली आय के विषय में विस्तृत जानकारी दें | इसके बाद बैंक में लोन हेतु आवेदन दें इसके आलवा पाने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशुपालन विभाग में सम्पर्क कर वहां सब्सिडी के लिए आवेदन करें |
Poultry farm for subsidi
सर प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग से सम्पर्क कर आवेदन करें |
Muajhe got form khoalna hi sir Kiya krna he
सर इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, | आप अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करें, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आप बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं |
Me mujhe murgi from ke liye loan chahiye
सर इसके लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, | आप अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में सम्पर्क कर आवेदन करें, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आप बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं |
Sir poltry farm kholna hai in budaun district
जी प्रोजेक्ट बनायें | अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशुपालन विभाग में सम्पर्क करें | जब आवेदन होंगे तब आवेदन करें |
सर जी मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है कहां से आवेदन करें
प्रोजेक्ट बनायें | अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग से आवेदन करना होगा |
Sir Broiler murgi ka farm kholna kaise kre form apply
सर प्रोजेक्ट बनाएं अपने | अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिले के पशु पालन विभाग से आवेदन होगा | वहां से आप प्रोजेक्ट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं |
मुझे बाकरी पालना है
जी प्रोजेक्ट बनायें, अपने जिले के पशु चिकित्सालय या पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें |
सर मुझे मुर्गी पालने के लिए लोन चाहिए
9608318362 इस नंबर पर सर कॉल जरूर करें
धन्यवाद सर।
जी प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकत्सालय या जिले के पशु पालन विभाग में आवेदन करें,प्रोजेक्ट अप्रूव होने पर बैंक से लोन हेतु आवेदन करें |
Sar ji ham Margi palan K lia loan
अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या पशु पालन विभाग में सम्पर्क करें |
sir, mujhe murgi from ke liye loan chahiye sir ji , mai madhya pradesh se distt. chhindwara se hu sir ji
mob.no. 9009131133
जी प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय में या जिले के पशुपालन विभाग में सम्पर्क करें |
Poultry farm pe lone chahata hu
प्रोजेक्ट बनायें, अपने यहाँ के पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग में सम्पर्क करें, प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद अपने यहाँ के बैंक में सम्पर्क करें |