back to top
गुरूवार, अप्रैल 25, 2024
होमकिसान समाचारसब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

कम समय तथा कम भूमि में अधिक उत्पादन के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग करना जरुरी है | कृषि यंत्रों के प्रयोग से न सिर्फ खेती करना आसान हो जाता है बल्कि कृषि यंत्र आमदनी का एक जरिया भी है | लेकिन कृषि यंत्रों की अधिक कीमत के कारण सभी किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीद पाना मुश्किल है | इसलिए केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रों को बढ़ते जरूरत को ध्यान में रखते हुए देश भर के किसानों के लिए इन सीटू क्रोप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM स्कीम चलाई जा रही है | इस स्कीम के तहत देश के अलग–अलग राज्यों के किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रही है | इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग केंद्र उपलब्ध करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं | 

कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी

प्रत्येक कृषि यंत्र पर उपलब्ध अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) दिया जायेगा | इन उपकरणों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा अधिकतम तथा सूचीबद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं से करनी अनिवार्य है | इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर कृषि यंत्र दिये जा रहे हैं |

यह भी पढ़ें   पशुओं में बाँझपन विषय को लेकर आयोजित किया गया प्रशिक्षण शिविर, किसानों को दी यह सलाह

किसान अनुदान प्राप्त करने के लिए कब तक कर सकेंगे आवेदन ?

कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के लिए इन सीटू क्रोप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत आवेदन शुरू हो चुका है | कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए (CRM स्कीम 2021-2022) के तहत आवेदन 07/09/2021 तक कर सकते हैं | व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक 3 कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है | अनुदान का लाभ लेने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों का पंजीकरण होना अनिवार्य है |

5 हजार रूपये तक का ई-चलान जमा करना होगा 

योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को ई-चलान जमा करना होगा | 2.50 लाख रूपये तक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रूपये का तथा 2.50 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए 5 हजार का ई-चलान जमा करना होगा |

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान आँनलाइन आवेदन के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज अपने पास रखें, जिससे आवेदन करने में आसानी होगी | यह सभी दस्तावेज इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड,
  • मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति,
  • पैनकार्ड,
  • बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी,
  • ट्रैक्टर की आर.सी,
  • भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट,
यह भी पढ़ें   इन किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मिला सबसे अधिक मुआवजा, सरकार ने किया सम्मानित

यह सभी दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जबकि खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब  दस्तावेज की जांच की जाएगी | उपयुक्त दस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा |

किसान अनुदान पर  कृषि यंत्रों  के लिए यहाँ करें आवेदन  

 योजना से जुड़े किसी भी प्रकार कि जानकारी के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियन्ता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लाक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं | इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर उपलब्ध है |

CRM सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

24 टिप्पणी

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप