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शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024
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50 प्रतिशत की सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए अभी आवेदन करें

कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

देश में अधिक से अधिक किसान खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग कर ज्यादा मुनाफा कमा सकें इसके लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी अनुदान देती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे गये हैं, इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 23 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान दिया जा है। इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में एस.एम.ए.एम. (SMAM)-81 योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन जाति के किसानों को कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरणों पर अनुदान देने के लिए किसानों से आवेदन माँगे गये हैं।

इन कृषि यंत्रों पर दिया जाएगा अनुदान

कृषि विभाग द्वारा अभी लेजर लैंड लेवलर, पोस्ट होल डीगर, पोटैटो डीगर, शुगर केन कटर प्लान्टर, शुगर केन थ्रेस कटर, शुगर केन रेटून मैनैजर, हैरो, कल्टीवेटर, पावर स्प्रैयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चैफ कटर, स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फ़िल्टर प्रेस, पेकिंग मशीन, रोटावेटर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, बिक्रेट मेकिंग मशीन, यूरिया डीप प्लेसमेंट एप्लीकेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र, पॉवर टीलर, पॉवर वीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस.एम.एस इत्यादी कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान देने के लिए आवेदन माँगे गये हैं।

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कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान दिया जाएगा?

सरकार द्वारा एस.एम.ए.एम. (SMAM) योजना के अंतर्गत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग अनुदान दिया जाता है। अभी कृषि विभाग द्वारा जिन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे गये हैं उन कृषि यंत्रों पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये सरकार लाभार्थी किसान को 40 प्रतिशत तक का अनुदान देगी।

इच्छुक किसानों को कृषि यंत्रों के आवेदन के लिए बुकिंग (आवेदन के समय) 1 लाख तक अनुदान के यंत्र के लिए 2,500 रूपये एवं 1 लाख रूपये से अधिक के अनुदान के लिए 5,000 रुपये बुकिंग राशि जमा करनी होगा। चयन न होने पर बुकिंग राशि कृषक के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

कृषि विभाग द्वारा ऊपर दिये गये सभी कृषि यंत्रों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 23 फरवरी 2024 तक विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण कर यंत्र के लिए बुकिंग कर सकते हैं। लक्ष्यों से अधिक आवेदन होने की स्थिति में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ई-लॉटरी से लाभार्थी का चयन किया जाएगा। चयन होने बाद किसानों को मेसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। जिसके बाद किसान को तय समय में यंत्र क्रय का बिल विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जनपद के उप-कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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किसान इन बातों का रखें ध्यान

  • कृषि यंत्र खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा उसके बाद ही लाभार्थी किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
  • upyantratracking.in पोर्टल पर दर्ज कृषि यंत्र इंवेंटरी कृषि यंत्र से यंत्र खरीदने पर ही अनुदन दिया जाएगा।
  • कृषि यंत्र के क्रय हेतु विक्रेता फ़र्मों को कृषि यंत्र के मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खाते से तथा कृषक अनपढ़ होने पर अपने परिवार (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र) के खाते से किया जाना अनिवार्य है।

किसानों को कृषि यंत्र बुकिंग के बाद मिलेगा OTP

कृषि यंत्रों के आवेदन हेतु बुकिंग किये जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त करने का विकल्प होगा, यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाईल नंबर क्रियाशील नहीं हो तो लाभार्थी के नये मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा एक मोबाईल नंबर अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र एवं पुत्र-वधु) के मोबाईल से ही आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के समय इसकी पुष्टि भी की जायेगी।

सब्सिडी पर कृषि यंत्र की बुकिंग हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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