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पीएम कुसुम योजना: सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए 20 तारीख तक करें यह काम

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। इसके लिए देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों से योजना के अंतर्गत आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है साथ ही सोलर पंप की कम्पनी और पॉवर क्षमता का भी चयन नहीं किया गया है। जिसके चलते किसानों के आवेदन निरस्त हो गए हैं।

इस कड़ी में सीकर जिले के उप निदेशक उद्यान हरदेव सिंह बाजिया ने बताया कि मार्च महीने में अभियान के रूप में जारी सोलर पंप संयंत्रों की प्रशासनिक स्वीकृतियों में आवेदन दस्तावेजों में कमी की वजह से पोर्टल पर बैक टू सिटिजन रिवर्ट की किए गए थे, परंतु संबंधित किसानों द्वारा निर्धारित अवधि 15 दिवस के अंदर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने के कारण उनके आवेदन निरस्त हो गए थे। जिसको देखते हुए पोर्टल दोबारा खोला गया है।

निरस्त किए गए सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन

उद्यान विभाग के उपनिदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम कुसुम योजना के घटक-बी के अंतर्गत सोलर पंप संयंत्र स्थापना के लिए पूर्व में जिन किसानों ने आवेदन किया था उनको सोलर पंप संयंत्र लगाने के लिए इस वर्ष मार्च माह में उनके ऑनलाइन दस्तावेजों की जांच किए बिना ही अभियान के तहत उनकी प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई थी। परन्तु बाद मे इन कृषकों के ऑनलाइन आवेदन में अपलोड दस्तावेजों की जांच करने पर उनके दस्तावेजों में कमी पाए जाने के कारण कृषकों के ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने एवं फर्म का चयन करने के लिए राज किसान पोर्टल पर बैक टू सिटीजन किए गए थे। बैक टू सिटिजन आवेदनों में जिन किसानों ने निर्धारित समय सीमा 15 दिन के भीतर वांछित दस्तावेज अपलोड कर फर्म के चयन सहित सबमिट नहीं किए गए थे, उनके आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त हो गए थे।

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किसानों को भेजा गया है मेसेज

निरस्त आवेदनों के आवेदक कृषकों को उद्यान विभाग द्वारा पुनः एक मौका देकर वांछित दस्तावेज अपलोड करने तथा इच्छित फर्म का चयन करने के लिए उन कृषकों के ऑनलाइन आवेदन राज किसान पोर्टल पर पुनः दिनांक 5 जून से 20 जून 2024 तक पुनः रि-ओपन किए गए हैं । जिन-जिन कृषकों के आवेदन राज किसान पोर्टल पर रि-ओपन किए गए हैं उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर राज किसान पोर्टल से यह मैसेज भी किए गए हैं कि “आपका सोलर आवेदन वांछित दस्तावेज अपलोड करने के लिए पुनः खोला गया है,  जिसमें आवश्यक दस्तावेज एवं नवीन फर्म का चयन कर उन्हें अपलोड करें

किसान 20 जून तक करें आवेदन

अब उद्यान विभाग द्वारा पूर्व में निरस्त हुए किसानों के आवेदनों में वांछित दस्तावेज अपलोड करने तथा इच्छित फर्म का चयन करने के लिए उनको एक मौका और दिया गया है एवं उनके आवेदन 5 जून से 20 जून तक के लिए पुनः रि-ओपन किए जा चुके हैं।  ऐसे में उद्यान विभाग ने किसानों से अपील की है कि जिनके सोलर आवेदन पुनः रि-ओपन किए गए हैं वे तत्काल अपने नजदीकी ई-मित्र से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जैसे नवीनतम जमाबंदी जो 6 महिने से पुरानी नहीं हो, भूमि का नक्शा,  जल स्रोत होने का शपथ पत्र,  पूर्व में विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं पूर्व में सौर ऊर्जा पर अनुदान प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज 20 जून से पहले-पहले पोर्टल पर अपलोड करें साथ ही अनुमोदित फर्मों में से स्वेच्छा से किसी एक फर्म का चयन कर अपना आवेदन पत्र पुनः पोर्टल पर भेजे ताकि आवेदनों पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

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उद्यान विभाग के उपनिदेशक हरदेव सिंह बाजिया ने यह भी बताया है कि किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रि-ओपन किए गए आवेदन यदि 20 जून तक राज किसान पोर्टल पर वापस नहीं भेजे गए तो उनके आवेदन पुनः निरस्त हो जाएंगे और उसके बाद में दुबारा कोई मौका नहीं मिलेगा।

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