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आम, अमरूद एवं लीची की खेती पर सरकार देगी 50 प्रतिशत अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

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आम, अमरूद एवं लीची की खेती पर अनुदान

किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं फलफूल और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार इन फसलों की खेती के लिए किसानों को भारी अनुदान भी उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। योजना के तहत किसानों को विभिन्न उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

बिहार सरकार राज्य में किसानों को आम, लीची और अमरुद के साथ ही फूलों की बागवानी के लिए अनुदान देगी। योजना के तहत सरकार ने विभिन्न फसलों के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए हैं। अभी इन फसलों के लिए राज्य के 15 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

आम, अमरूद लीची पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत कृषि विभाग किसानों को विशेष अनुदान देगा। राज्य के 15 जिलों के किसानों को योजना के तहत बहुवर्षीय फलदार पौधे (आम, लीची एवं अमरुद आदि) के बाग लगाने के लिए सरकार यह अनुदान देगी। योजना के तहत कृषि विभाग, बिहार द्वारा इन फसलों की बाग़वानी के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 60,000 रुपए निर्धारित की गई है। जिस पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान तीन चरणों (60:20:20 प्रतिशत) में दिया जाएगा।

फूलों की खेती पर मिलेगा अनुदान

कृषि विभाग फूलों की खेती के लिए भी किसानों को अनुदान देगा। इसके लिए बिहार कृषि विभाग ने प्रति हेक्टेयर 40 हजार रूपये की अनुमानित लागत तय की है। जिस पर किसानों को लागत पर 70 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य किसानों को मुख्य रूप से फलफूल, मसाला एवं सुगंधित पौधों की खेती के प्रति किसानों को प्रेरित कर आय बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार सृजन करना है।

इन जिलों के किसान कर सकते हैं अनुदान हेतु आवेदन

मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत अभी बिहार राज्य के 15 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इनमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल जिले शामिल हैं। इन ज़िलों के सभी वर्ग के किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

आम, अमरूद एवं लीची की खेती अनुदान पर करने के लिए आवेदन कहाँ करें?

इच्छुक किसान जो अनुदान पर फलों एवं फूलों की खेती करना चाहते है उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन उद्यान निदेशालयकृषि विभाग बिहार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों के पास कृषि विभाग के डी.बी.टीकार्यक्रम हेतु संचालित MIS पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीयन होना आवश्यक है। पंजीकृत नंबर के माध्यम से ही किसान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिये किसानों के पास आधार कार्डडीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त यूनिक आईडीज़मीन के कागजातमोबाइल नंबरबैंक पासबुक आदि दस्तावेज होने चाहिए। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिये किसान अपने प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी अथवा अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क करें।         

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