Home किसान समाचार बिना लाइसेंस खाद-बीज और दवा बेचने वाले दुकानदारों पर की जाएगी कार्रवाई

बिना लाइसेंस खाद-बीज और दवा बेचने वाले दुकानदारों पर की जाएगी कार्रवाई

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किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज और दवाई मिल सके इसके लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस कड़ी में चूरु जिले के कृषि उपज मंडी स्थित आत्मा परियोजना निदेशक कार्यालय में जिले के कृषि आदान विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉ. जगदेव सिंह ने आदान विक्रेताओं को गुणवत्तायुक्त बीज-कीटनाशक, उर्वरक विक्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस बीज-कीटनाशक आदि का विक्रय करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

बिना लाइसेंस बीज, खाद कीटनाशक बेचने वाले पर होगी कार्रवाही

इस दौरान संयुक्त निदेशक ने कहा कि पिछले साल चूरू जिले में बीटी कपास की फसल में गुलाबी सुंडी ने बहुत ज्यादा अटैक किया था। इस बार किसानों के साथ मिलकर बीटी कॉटन की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाना है। संयुक्त निदेशक ने कहा कि अभी कृषि विभाग द्वारा बिना लाइसेंस सीड, खाद, कीटनाशक दवाइयों का अवैध काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाही करते हुए उनके सामान को जब्त किया जायेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में डीएपी-यूरिया की जितनी आवश्यकता है, उनकी डिमांड हमें पहले बताएं ताकि हम राज्य स्तर पर इसकी डिमांड भेज सकें।

सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कुलदीप शर्मा ने कहा कि अभी जिले भर में कृषि विभाग की टीम निरीक्षण करेगी। इस दौरान कही पर भी कमी पाई गई तो कार्रवाई की जायेगी। जिनकी पॉस मशीन में यूरिया, डीएपी है वो शून्य करें ताकि आगे से चूरू जिले को इस सीजन में यूरिया, डीएपी मिल सकें। उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा दीपक कपिला, कृषि अधिकारी शोध संरक्षण विजय पुरी आदि ने कृषि विभाग की कई योजनाओं की जानकारी देते हुए नियमों की जानकारी दी। दुकान में माल का स्टॉक रजिस्टर एक दम सही रखें।

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