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75 प्रतिशत की सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिये किसानों को 22 अगस्त तक करना होगा यह काम

solar pump anudan

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं फसल उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा सौर ऊर्जा पम्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा देशभर में पीएमकुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प लगाने के लिए सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना के अंर्तगत समयसमय पर अलगअलग राज्य सरकारों के द्वारा जारी लक्ष्य के विरुद्ध किसानों से आवेदन माँगे जाते हैं ।

इस कड़ी में हरियाणा सरकार “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएमकुसुम) योजना” के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (HP) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। ऐसे में जिन किसानों ने योजना के तहत आवेदन तो किया है परंतु अभी तक कंपनी का चयन एवं राशि का भुगतान नहीं कर पाए हैं उन्हें 22 अगस्त तक यह काम करना होगा।

किसान 22 अगस्त तक जमा करें लाभार्थी हिस्सा

हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गये थे। ऐसे में जिन किसानों ने योजना के तहत वर्ष 2019 से 2021 तक लंबित बिजली ट्यूबवेल आवेदकों ने सोलर पम्प के लिए आवेदन किया हुआ है व जिन किसानों ने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए सरल हरियाणा पर आवेदन किया हुआ है वे किसान 22 अगस्त तक www.pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर पम्प की क्षमता व सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएँ।

इस तरह करें सोलर पम्प का चयन एवं लाभार्थी अंश का भुगतान

विभाग के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वे आवेदक जिन्होंने अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिये आवेदन किया है, उन किसान को pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके लिए किसान की फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर या सरल आईडी ही लॉगिन आईडी के रूप में उपयोग कर सकता है इसके बाद मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी ही आवेदक किसान का पासवर्ड होगा।

लॉगिन करने उपरांत किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार तीन कंपनियों का चयन करना होगा, कम्पनी चयन फॉर्म पोर्टल पर ही उपलब्ध है। इसे पोर्टल पर ही विधिवत रूप से भरकर अपलोड करके चालान जनरेट होगा। उसको आरटीजीएस व एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाए गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो कि सभी किसानों का अलगअलग होगा) में ही बैंक अथवा अपनी नेट बैंकिंग से जमा करना होगा।

इन किसानों को ही दिए जाएँगे सब्सिडी पर सोलर पम्प

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो। सोलर पम्प की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट http://hareda.gov.in या MNRE की वेबसाईट mnre.gov.in पर देख सकते हैं या 1800-180-3333 पर कॉल कर सकते हैं।

किसान आवेदन करते समय रहे सतर्क

पीएम कुसुम योजना के लिए कई फर्जी वेबसाईट चल रही है, इसलिए हरियाणा के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर न जाएँ तथा कोई भी भुगतान न करें। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट saralharyana.gov.in पर ही आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आपको अपना लाभार्थी हिस्सा pmkusum.hareda.gov.in पर ही जमा करना होगा। आप योजना से जुड़ी सभी जानकारी DNRE/HAREDA की आधिकारिक वेबसाइट http://hareda.gov.in पर देख सकते हैं।

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