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रविवार, जून 30, 2024
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किसान समय पर लोन चुका कर ले सकेंगे शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ

देश में किसानों को कृषि में निवेश के लिए सरकार द्वारा कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को ब्याज में अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करती है जिससे किसानों को यह लोन बिना किसी ब्याज के मिलता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि किसानों को यह लोन समय पर चुकाना होता है। ऐसे में जो भी किसान सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान समय पर अपना लोन चुका कर नया ऋण ले सकते हैं।

दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहकारी बैंक द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के तहत किसानों को अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में जो किसान इस ऋण को समय पर जमा कर देते हैं उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होता है जबकि जो किसान समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं उन्हें देय तिथि के बाद 10 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है।

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किसान इस दिन तक जमा करें लोन

राज्य के जिन किसानों ने पिछले वर्ष खरीफ सीजन में लोन लिया था उसके जमा करने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। सरकार द्वारा खरीफ़ 2023 में 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक किसानों को फसल उत्पादन एवं पशुपालन के लिए लोन दिया गया था। ऐसे में शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को यह लोन 30 जून 2023 तक या लिये गये ऋण की तारीख से 1 साल के अंदर यह ऋण चुकाना होगा।

ऐसे कृषक सदस्य जिनके ऋण लेने की दिनांक से 12 महीने पूरे हो रहे हैं, वे अपना बकाया ऋण संबंधित समिति में शीघ्र जमा करायें साथ ही ऐसे कृषक सदस्य जिनके द्वारा खरीफ 2023 में फसली ऋण लिया गया हैं, वे कृषक सदस्य निर्धारित समयावधि 30 जून, 2024 का इंतजार नहीं करते हुए अपना ऋण जमा कराएँ ताकि राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकें।

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समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगी सब्सिडी

समय पर ऋण जमा करने पर ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से भी बच जाएंगे एवं चालू खरीफ 2024 में पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यदि ऋणी किसान सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी। ऋण अवधिपार हो जाने पर किसान से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूल किया जायेगा और किसानों को नया ऋण नहीं मिलेगा।

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