देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा बागवानी से जुड़े विभिन्न अवयवों पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा “राष्ट्रीय बागवानी मिशन” योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, सामुदायिक जल स्रोत, प्लास्टिक मल्च, लो टनल, नवीन बगीचा, कम लागत प्याज भण्डारण, पैक हाउस, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, हाई वेल्यू वेजीटेबल आदि पर अनुदान दिया जाता है।
इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानों को योजना का लाभ देने के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के किसान 30 जून 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान जो भी किसान आवेदन करेंगे उनका चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिसके बाद चयनित किसान योजना का लाभ ले सकेंगे।
किसान इन चीजों के लिए कर सकते हैं आवेदन
अजमेर ज़िले के उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए उद्यानिकी की विभिन्न गतिविधियों से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि रविवार यानि 30 जून तक है। उप निदेशक उद्यान आरती यादव ने बताया कि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, सामुदायिक जल स्रोत, प्लास्टिक मल्च, लो टनल, नवीन बगीचा, कम लागत प्याज भण्डारण, पैक हाउस, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, हाई वेल्यू वेजीटेबल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत श्रेणीवार सामान्य, एससी एवं एसटी वर्ग के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद प्राप्त आवेदनों की संख्या आवंटित लक्ष्यों के डेढ़ गुना से अधिक होने पर लाभार्थी कृषकों का चयन राज किसान साथी पोर्टल से किया जाएगा।
5 जुलाई को निकाली जाएगी लॉटरी
योजना के अंर्तगत पात्र किसानों का चयन लॉटरी की मदद से किया जाएगा। इसके लिए 16 मई 2023 से 30 जून 2024 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को शामिल करते हुए राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से 5 जुलाई को लॉटरी रेंडोमाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कृषकों का चयन किया जाएगा। उद्यानिकी गतिविधियों पर अनुदान लेने वाले इच्छुक किसान 30 जून तक राज किसान साथी पोर्टल पर अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन करें। आवेदनों की राज्य स्तर से लॉटरी 5 जुलाई को की जाएगी। लॉटरी में पूर्व में किए गए आवेदन जिनको लाभ नहीं मिला हैं उन आवेदनों को भी शामिल किया जाएगा। अंतिम दिनांक तक अपनी पत्रावली राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन कराने पर नियमानुसार लाभान्वित किया जा सकेगा।