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किसान रहें सतर्क, अधिकारी ने बताया सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए कहाँ जमा करना होगा राशि

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देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने एवं फसलों की लागत कम करने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पम्प दिए जाते हैं। इसके लिए अलगअलग राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के बाद चयनित किसानों को सोलर पम्प ख़रीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है परंतु किसानों को इसके लिए अपने हिस्से की राशि (किसान अंश) को जमा करना होता है। जिसको लेकर आजकल बहुत अधिक धोखाधड़ी हो रही है।

इस कड़ी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के उप निदेशक उद्यान डॉ. शंकर लाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय को कई किसानों द्वारा अवगत करवाया गया है कि एजेन्टों द्वारा सोलर पम्प संयंत्र पर अनुदान दिलाने का झांसा देकर किसानों से कृषक हिस्सा राशि के नाम पर रूपये जमा कराने हेतु सन्देश भेज जा रहे है। अतः किसान भाई सतर्क रहे, सावधान रहे, इनके झांसे में नही आये और इस तरह के एजेन्टों की सूचना कार्यालय को देवे ताकि वैधानिक कार्यवाही की जा सके। 

1200 सोलर पम्प पर दिया जाएगा अनुदान (Subsidy)

उप निदेशक उद्यान ने बताया कि जिले में पीएमकुसुम योजना के कम्पोनेंटबी अन्तर्गत सौर ऊर्जा पम्प सन्यंत्र परियोजना वर्ष 2023-24 हेतु, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन राजस्थान जयपुर द्वारा 1200 सोलर पम्प संयन्त्र के लक्ष्य आवंटित हुए है। योजना के तहत किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर चयन कर लाभान्वित किया जायेगा।

अब तक जिले में किसानों द्वारा 1923 सोलर पम्प संयंत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुए है। प्राप्त आवेदनों का दिशानिर्देशानुसार दस्तावेजों की जांच के उपरान्त नियमानुसार सही पाये गये आवेदको की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।

किसानों को कहाँ जमा करना होगा राशि

जिन किसानों ने सोलर पम्प के लिए आवेदन किया है यदि उन किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो, उसके बाद उन्हें कृषक हिस्से की राशि राजकिसान साथी पोर्टल पर दिये लिंक अनुसार ही ईमित्र या ई.सी.एस./ डी.डी. के माध्यम से जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के बैंक खाते में जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त किसान योजना की प्रामाणिक जानकारी क्षेत्र के उद्यान एवं कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारी तथा जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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