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पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ग्रीन हॉउस एवं फूलों की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें

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ग्रीन हॉउस, पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग पर अनुदान हेतु आवेदन

जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर साफ तरीके से देखा जा सकता है | हर सीजन में कोई न कोई फसल पर प्राकृतिक आपदा का शिकार बन रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है | इसके अतिरिक्त कई बागवानी फसलों का उत्पादन सभी जगह की जलवायु में नहीं किया जा सकता है | इन सभी परिस्थितयों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है |

संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है | इन घटकों के तहत अलग-अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं | इन सभी योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी | राज्य के किसान सब्सिडी पर खेती के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं |

योजना के तहत किसानों को क्या दिया जा रहा है ?

मध्य प्रदेश के किसान संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं | किसान इन सभी में से किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं | यह इस प्रकार है :-

  • शेड नेट हॉउस – ट्यूब्लर स्ट्रक्चर
  • उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाली हॉउस / शेडनेट हॉउस
  • प्लास्टिक मल्चिंग
  • ग्रीन हॉउस ढांचा (ट्यूब्लर स्ट्रक्चर) – 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक
  • क्राईसंथेमम, गुलाब और लिली की खेती – पाली हाउस / शेडनेट हॉउस

हितग्राही को कितनी सब्सिडी दी जाएगी ?

राज्य में सभी वर्ग के किसानों को “सरंक्षित खेती योजना” के तहत पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल फलों की खेती आदि घटकों पर लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है |

किसान कब कर सकते हैं आवेदन ?

ऊपर दिये गये सभी प्रकार के घटकों के लिए आवेदन 22 जून 2021 से शुरू हो किये जा रहे हैं | इसके किसान 22 जून के दिन में 11:00 बजे से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं | वहीँ कुछ जिलों (कटनी, बालाघाट एवं शिवपुरी) जिलों के किसान 21 जून के दिन शेडनेट हाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं | उपरोक्त दर्शाए गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा |

अभी किन जिलों के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किये गए हैं ?

मध्य प्रदेश में संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन मांगे गये हैं | योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन कर सकते हैं | यह जिले इस प्रकार है :- खरगौन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, देवास, बलाघाट, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अनुपपुर, कटनी |

हितग्राही की पात्रता क्या है ?

मध्यप्रदेश के 13 जिलों के कसन संरक्षित खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं | इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाएं हैं जो इस प्रकार है :-

  • कृषक व्यस्क एवं भूस्वामी होना आवश्यक है |
  • कृषक के पास निश्चित सिंचाई स्रोत एवं साधन उपलब्ध होना चाहिए |
  • कृषक के नाम का प्रस्ताव / अनुमोदन ग्राम सभा / जनपद / जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त किया जावेगा |
  • कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी | बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी |
  • योजना के तहत एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा |

आवेदन कहाँ से आवेदन कर सकते हैं ?

राज्य के 12 जिलों के किसान 22 जून 2021 को दिन में 11:00 बजे से आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए किसान के पास विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होना चाहिए |

  • आधार कार्ड
  • फोटो
  • खसरा नम्बर बी1/
  • बैंक बुक के प्रथम पृष्ट के छाया प्रति
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग को छोड़कर)

सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ करें ?

दी गई सभी सामग्री के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं |

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