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पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, प्लास्टिक मल्च पर सब्सिडी लेने के लिए पंजीयन करें

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पाली हाउस, प्लास्टिक मल्च, शेड हाउस एवं हाइब्रिड फूल एवं सब्जियों की किस्मों पर अनुदान के लिए आवेदन

आज के समय जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर साफ तरीके से देखा जा सकता है जिसका असर सीधे खेती पर पढ़ा है | हर सीजन में कोई न कोई फसल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार बन रही है जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पढ़ रहा है | इन सभी परिस्थितयों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस खेती एवं फूल फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है |

 क्या है सरंक्षित खेती योजना

सरंक्षित खेती राज्य योजना के तहत किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान पर पाली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फूलों एवं सब्जियों की खेती के लिए हाइब्रिड किस्में आदि चीजें किसानों को अनुदान पर दी जाती है |

 योजना के लिए आवेदन कब एवं कौन से किसान कर सकेगें ?

मध्यप्रदेश के किसान नीचे तालिका में दिए गए जिले अनुसार विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन कर सकेंगे | आवेदन 8 अगस्त को दोपहर 11 बजे से किसान ऑनलाइन किसी भी कियोस्क से अथवा MP ऑनलाइन से कर सकेंगे | किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो सुबह 11 बजे से शुरू होगा | सभी जिलों एवं सभी वर्ग के किसानों के लिए लक्ष्य अलग-अलग हैं जो नीचे तालिका में दिए गए हैं | जैसे ही लक्ष्य पूरे हो जाते हैं किसान भाई आवेदन नहीं कर पाएंगे | योजना सम्बन्धी अन्य जानकारी किसान भाई अपने जिले के उद्यानिकी विभाग में जाकर ले सकते हैं |

पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस हेतु जिलेवार हेतु लक्ष्य

योजना
घटक
जिला
वर्ग

सब्जी क्षेत्र विस्तार (MIDH)

सभी सब्जियाँ उच्च घनत्व 

भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, खरगौन, उज्जैन, छिंदवाड़ा,जबलपुर, रीवा, सागर 

सभी वर्ग 

संरक्षित खेती (MIDH)

ग्रीन हाउस ढांचा (पंखा एवं पैड प्रणाली) 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक

रतलाम, मंदसौर,छिंदवाड़ा

सामान्य 

संरक्षित खेती (MIDH)

ग्रीन हाउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) – 500 वर्ग मीटर तक

धार, पन्ना, नीमच, दतिया, उज्जैन

अनुसूचित जाती 

ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद,बुरहानपुर, बडवानी

अनुसूचित जनजाती 

संरक्षित खेती (MIDH)

ग्रीन हाउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) – 500 से 1008 वर्ग मीटर तक

आगर मालवा, छतरपुर, अशोकनगर, खंडवा, खरगौन

अनुसूचित जाती

डिन्डोरी, मंडला, सिंगरौली, आगर-मालवा, छतरपुर

अनुसूचित जनजाती

संरक्षित खेती (MIDH)

ग्रीन हाउस ढांचा (टयूब्लर स्ट्रक्चर) – 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक

गुना, रायसेन, राजगढ़, दमोह, भोपाल

सामान्य 

संरक्षित खेती (MIDH)

उच्च कोटि की सब्जियों की खेती – पाॅली हाउस / शेडनेट हाउस

भोपाल, रायसेन, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया, होशंगाबाद, हरदा, खरगौन, बडवानी, खंडवा, बुरहानपुर, धार, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, डिन्डोरी, मंडला, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना

सामान्य

भोपाल, रायसेन, ग्वालियर, होशंगाबाद, उज्जैन, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह,

अनुसूचित जाती

राजगढ़, गुना, खरगौन, खंडवा, धार, नीमच, डिन्डोरी, मंडला, सिंगरौली, सतना

अनुसूचित जनजाती

संरक्षित खेती (MIDH)

प्लास्टिक मल्चिंग

नीमच, अशोकनगर, सतना, सिहोर, राजगढ़, झाबुआ, पन्ना, छिंदवाड़ा, रतलाम, मंदसौर, रायसेन, ग्वालियर, खरगौन, विदिशा, धार, जबलपुर

सामान्य

सतना, सिहोर, पन्ना, छिंदवाड़ा, रतलाम, मंदसौर, रायसेन, ग्वालियर, विदिशा, धार, जबलपुर

अनुसूचित जाती

सतना, सिहोर, झाबुआ, पन्ना, छिंदवाड़ा, रतलाम, रायसेन, ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर,खरगौन

अनुसूचित जनजाती

संरक्षित खेती (MIDH)

शेड नेट हाउस – टयूब्लर स्ट्रक्चर

भोपाल, रायसेन, राजगढ़, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, दतिया, होशंगाबाद, हरदा, खरगौन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, धार, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना

सामान्य

भोपाल, रायसेन, ग्वालियर, होशंगाबाद, उज्जैन, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह

अनुसूचित जाती

राजगढ़, गुना, खरगौन, खंडवा, धार, नीमच, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, सतना

अनुसूचित जनजाती

संरक्षित खेती (MIDH)

गुलाब और लिली की खेती- पाॅली/शेडनेट हाउस

छिंदवाड़ा, रतलाम, इंदौर, सतना, जबलपुर, धार

सामान्य

सतना, जबलपुर,

अनुसूचित जाती

सतना, जबलपुर,

अनुसूचित जनजाती

दिशा-निर्देश

  • उपरोक्त दर्शाय गये लक्ष्यों के संबंध में जिलो को आवंटित लक्ष्य से50 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किया जा सकेगा |
  • नवीन वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी कृषकों के द्वारा पंजीयन के समय प्रविष्ठ की जाने वाली जानकारी में प्रक्षेत्र की जानकारी भी जोड़ी जानी है। अतः ऐसे कृषक जिनका पूर्व से ही पंजीयन है वे कृषक भी कृषक लॉगिन में जाकर प्रक्षेत्र की जानकारी प्रविष्ठ करेंगे।
  • जब तक कृषक,कृषक लॉगिन में जाकर प्रक्षेत्र की जानकारी प्रविष्ठ नहीं कर देते तब तक उनके आवेदन किसी भी योजना में स्वीकार नही किये जा सकेंगे |

आवेदन कहाँ करें

दी गई सभी सामग्री के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किये गए हैं अत; किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं | मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं | किसान कीओस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करें जहाँ eKYC  (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें |

पाली हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फूलों एवं सब्जियों की खेती पर अनुदान हेतु क्लिक करें

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