जिप्सिम वितरण कार्यक्रम योजना

जिप्सिम वितरण कार्यक्रम

जिप्सम में 16 से 19 प्रतिशत कैल्शियम एवं 13 से 16 प्रतिशत सल्फर होता है। इसका उपयोग क्षारीय भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक के रूप में खेत की मिद्टी की जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी0आर0 वैल्यू ) के आधार पर किया जाता है। पोषक तत्वों के रूप में तिलहनी, दलहनी एवं गेंहॅू की फसलों में 250 किलो प्रति हैक्टर जिप्सम उपयोग किया जाता है।

अनुदान

जिप्‍सम पर जिलेवार निर्धारित कुल जिप्सम दर का 50 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 2 हैक्टेर क्षेत्र हेतु कृषको को देय है। जिलेवार- जिप्सम की दरों के लिए ( यहाँ क्लिक करें )

पात्रता

राज्‍य के समस्त किसान।

आवेदन प्रक्रिया

पोषक तत्वाेे के रूप में जिप्स‍म की मांग हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र में आवेदन करे। आवेदन पत्र के लिए ( यहाँ क्लिक करें )

क्षारीय भूमि सुधार हेतु मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी0आर0 वैल्यू ) भरकर आवेदन करे।

प्राप्ति स्रोत्र

जिप्सम परिवहन एवं वितरण करने वाली संस्थाओं यथा आईपीएल, राजफैड के स्थानीय डीलर/ रीटेलर/ केवीएसएस/ जीएसएस।

समय अवधि

किसान की मांग प्राप्ति होने के अधिकतम 1 माह।

कहां सम्पर्क करें

  •     ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  •     पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  •     उपखंड स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
  •     जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार)