फसल बीमा
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थमतियों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ, जलभराव, कीट- व्या्धि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
निर्धारित प्रीमियम राशि
- कृषकों को 7 हैक्टेयर क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने पर खरीफ मौसम हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत तथा उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होगी। शेष प्रीमियम राशि 50 प्रतिशत भारत सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्यक सरकार द्वारा वहन की जायेगी। 7 हैक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा बीमा कराने पर सम्पूर्ण प्रीमियम राशि कृषक द्वारा वहन करनी होगी। अर्थात 7 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर प्रीमियम पर अनुदान उपलब्ध नहीं होगा।
पात्रता
- राज्य के सभी वे कृषक जिन्हों ने अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल की बुवाई की है।
फसलों का बीमा करवाने की प्रक्रिया
- ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा फसल ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक/ सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। इसके लिये कृषक को अपना आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर (उपलब्ध होने पर), मोबाईल नम्बर तथा बोई गई फसल का विवरण संबंधित ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक/ सहकारी समिति को उपलब्ध करवाना होगा।
- गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा ई-मित्र के द्वारा किया जायेगा। इसके लिये कृषकों को बोई गई फसल की जमीन की नवीनतम जमाबन्दी , गिरदावरी, आधार कार्ड नम्बर, भामाशाह नम्बर (उपलब्ध होने पर), मोबाईल नम्बर, कृषक के बचत खाते की प्रति तथा बोई गई फसल का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- जिलेवार अधिसूचित फसलों की सूची के लिये
- रबी 2016-17 में जिलेवार अधिसूचित बीमा कम्पनी का विवरण
क्र सं | बीमा कम्पनी का नाम | आवंटित जिले |
1 | यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | चुरू, भीलवाडा, राजसमन्द, बून्दी, सीकर, जैसलमेर, कोटा, सिरोही |
2 | एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड | अलवर, डॅूगरपुर, जोधपुर, बाडमेर, धौलपुर, हनुमानगढ, बांरा, बीकानेर, चित्तौडगढ, टोंक, भरतपुर, जयपुर, दौसा, पाली, प्रतापगढ |
3 | चौला मण्डलम एम एस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड | बांसवाडा, झालावाड, नागौर, करौली, झुन्झुनू |
4 | इफको-टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी | अजमेर, गंगानगर, जालौर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर |
समयावधि
- फसल उपज के ऑकडे बीमा कम्पनी को उपलब्ध होने के 15 दिवस के भीतर बीमा क्लेम का भुगतान किया जायेगा।
बीमा क्लेम (दावों) का भुगतान
- कृषकों की उपज में कमी के आधार पर अधिसूचित बीमा कम्पनी द्वारा सीधे ही डीबीटी के माध्यम से बीमा क्लेम कृषकों के खाते में जमा किया जायेगा। अधिक जानकारी व पूर्ण अधिसूचना के लिये
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय