उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना 

उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना 

कृषक जो आधुनिक यंत्री का उपयोग उधानकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें एसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिक निम्नानुसार अनुदान देय है |

क्र.सं. उधानकी मशीनरी अधिकतम अनुदान (राशि रूपये में)
1. पोटटो प्लांट / डिगर के लिए 30000.00
2. गार्लिक / ओनिओन, प्लांटर / डिगर 30000.00
3. टेक्टर माउन्टेड एगेब्लास्ट स्प्रेयर के लिए 75000.00
4. पॉवर आपरेटर प्रूनिंग मशीन के लिए 20000.00
5. फागिंग मशीन के लिए 10000.00
6. मल्च लेईंग मशीन 30000.00
7. पॉवर टिलर के लिए 75000.00
8. पॉवर वीडर के लिए 50000.00
9. टेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 एच.पी.तक) 150000.00
10. ओनियन / गार्लिक मार्कर 500.00
11. पोस्ट होल्ड डिनर 50000.00
12. ट्री प्रूनर 45000.00
13. प्लांट हेज ट्रिमर 35000.00
14. मिस्ट बलोअर 30000.00
15. पॉवर स्प्रे पंप 25000.00

 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें

सभी कृषक पात्र

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें