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सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सेट, रेनगन और ड्रिप सिस्टम लेने के लिए अभी आवेदन करें

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drip spinkler raingun subsidy

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को स्प्रिंकलर सेट, रेनगन और ड्रिप सिस्टम अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसानों से यह आवेदन अलग-अलग योजनाओं के तहत माँगे गये हैं।

कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य जारी किए गए हैं। जिसके लिये किसान 15 मई 2024 से 05 जून 2024 तक पोर्टल पर कृषक अपने आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप और रेनगन सिस्टम पर कितना अनुदान मिलेगा

मध्यप्रदेश में किसानों को अलग–अलग योजनाओं के तहत सिंचाई यंत्रों पर किसान वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है, जो 40 से 55 प्रतिशत तक है। इसमें किसान जो सिंचाई यंत्र लेना चाहते हैं वह किसान ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर सिंचाई यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को आवेदन के समय एवं लॉटरी में चयन के बाद फील्ड अधिकारी द्वारा सत्यापन के समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा। जो इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड की कॉपी,
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी,
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु),
  • बी-1 की प्रति,
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल)

सब्सिडी पर स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?

मध्यप्रदेश में किसानों को स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। वहीं नये किसानों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ की जा चुकी है। किसान यह आवेदन नजदीकी MP ऑनलाइन से या CSC सेंटर से जाकर कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी किसान पोर्टल पर देख सकते हैं या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके ले सकते हैं।

सब्सिडी पर ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन लेने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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