Home किसान समाचार इन सभी जिलों के किसानों को कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं

इन सभी जिलों के किसानों को कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं

बिहार राज्य में कृषि यन्त्र अनुदान पर दिए जा रहे हैं | यहाँ की राज्य सरकार सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 – 19 में किसान अभियान के तहत बिहार में चयनित कुल 13 आकांक्षी जिलों में किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु 3250 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है |

इस योजना के अंतर्गत बिहार में चयनित कुल 13 आकांक्षी जिला यथा अररिया, ओरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी में चयनित 25 – 25 ग्रामों में प्रत्येक ग्राम में कम से कम 10 लाभार्थियों / कृषकों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र SMAM / राज्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा |

राज्य के सुदूर क्षेत्र, जहां लघु एवं सीमांत कृषकों की अधिकता है तथा प्रति हेक्टयर कृषि – शक्ति उपलब्धता की न्यूनता है, वैसी क्षेत्र में कृषि – शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है | कम कृषि शक्ति उपलब्धता वाले क्षेत्र में लघु, सीमांत एवं मंझोले कृषकों को लाभ पहुंचेगा और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने पर छोटे एवं मंझोले जोत के कृषकों को कम लागत मूल्य से आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकेगा, जिससे किसान उचित समय पर शषय क्रियाओं का निष्पादन कर सकेंगे |

इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?

किसान कल्याण अभियान के तहत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक किसान भाई – बहनों से ऑन–लाईन आवेदन करने के पूर्व किसानों को कृषि विभाग, बिहार के डी.बी.टी. पोर्टल पर आन – लाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है, बिना पंजीकरण के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा | पंजीकरण के उपरान्त किसान, कृषि विभाग के बेबसाईट के माध्यम से SMAM योजना के अंतर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत ऑन– लाइन आवेदन कर सकते हैं |

आवेदनों की जाँच “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा | आवेदनों की जाँच कृषि समन्वयक / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा | जाँच की सारी प्रक्रिया अधिक से अधिक 7 दिनों में पूरी कर ली जायेगी | 10 हजार रूपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा 10 हजार एवं 10 हजार से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृती पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा |

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