Home किसान समाचार उत्तरप्रदेश में धान विक्रय किसान कहाँ एवं किस प्रकार करें पंजीयन

उत्तरप्रदेश में धान विक्रय किसान कहाँ एवं किस प्रकार करें पंजीयन

उत्तरप्रदेश में धान विक्रय के लिए किसान कहाँ एवं किस प्रकार करें पंजीयन

सरकार ने इस वर्ष धान क्रय में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन  धान क्रय करने का निर्णय लिया है। धान क्रय के लिए कृषक बन्धुओं को पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। कृषक बन्धु अपना पंजीयन विभागीय पोर्टल बिेण्नचण्दपबण्पद पर स्वयं, साइबर कैफे के माध्यम से अथवा जन सूचना केन्द्र के माध्यम से करा सकेंगे। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री आलोक कुमार ने आज यहाँ दी।
खाद्य आयुक्त ने बताया कि कृषकों का पंजीयन 01 सितम्बर, 2017 से प्रारम्भ हो चुका है। पंजीयन में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर टोल फ्री नं0-1800-1800-150 अथवा सम्बन्धित विपणन निरीक्षक, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी व सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
श्री आलोक कुमार ने बताया कि कृषक बन्धुओं को धान के समर्थन मूल्य का भुगतान बिना किसी कटौती के आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा एवं उतराई, छनाई व सफाई के लिए रू0-15 प्रति कुं0 की दर से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। धान क्रय केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा किसानों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु समर्थन मूल्य धान काॅमन रू0-1550 व धान ग्रेड-ए रू0-1590 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है। धान क्रय हेतु प्रदेश में 3000 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे व धान का क्रय लक्ष्य 50 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है। धान क्रय हेतु खाद्य विभाग, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0 सहकारी संघ, उ0प्र0 को-आॅपरेटिव यूनियन लि0, उ0प्र0 राज्य एवं कृषि औद्योगिक निगम, भारतीय राष्ट्रीय संघ मर्यादित, उ0प्र0 भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान क्रय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पंजीकृत समितियाँ मल्टीस्टेट को-आॅपरेटिव सोसाइटी व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा भी धान क्रय किया जायेगा।

पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें 

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