Home किसान समाचार जानें कब एवं कैसे मिलेगा किसानों को गेहूं बेचने के बाद उसका...

जानें कब एवं कैसे मिलेगा किसानों को गेहूं बेचने के बाद उसका पैसा

किसानों को गेहूं खरीदी का भुगतान एवं पंजीयन केंद्र

रबी विपणन वर्ष 2019 – 20 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेंहू की खरीदी 1 अप्रैल 2019 से शुरू की जा रही है | इसके लिए अलग – अलग राज्यों में पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है | किसी भी राज्य के किसानों को गेंहूँ के विपणन के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है | गेंहू क्रय करने के लिए अलग – अलग राज्यों ने लक्ष्य निर्धारिन के अलावा केन्द्रों का चयन कर लिया है | केन्द्रों का चयन इस तरह किया जा रहा है की किसानों को परिवहन खर्च कम करना पड़े | सबसे महत्वपूर्ण यह है की गेंहू की खरीदी के 72 घंटे में पैसे की भुगतान कर दिया जायेगा |

कितने केन्द्रों पर किसान बेच पाएंगे फसल

इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों से 50 लाख मीट्रिक टन गेंहू क्रय करने का लक्ष्य रखा है | इसके लिए प्रदेश भर में 6,000 केन्द्रों की स्थापना किया गया है | सभी केंद्र इस तरह से स्थापित किया गया है की किसानों को 8 किलोमीटर से ज्यादा दुरी नहीं तय करना पड़ें | इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गेंहूँ क्रय के लिए 8 संस्थायें अधिकृत किये गए हैं तथा सभी को अलग –अलग खरीदी का लक्ष्य रखा गया है |

गेहूं का सुरक्षित भण्डारण

यह सभी 8 संस्थायें खाध विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसायटी, मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसायटी  एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन / कम्पनीज) 12 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम 2.50 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश राज्य खाध एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस.एफ.सी.) 3 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.) 22 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (यू.पी.सी.यू.) 5 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औधोगिक निगम (यू.पी.एग्रो) 2 लाख मीट्रिक टन, नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग आफ इण्डिया लिमिटेड (नेफेड) 2 लाख मीट्रिक टन तथा भारतीय खाध निगम 2 लाख मीट्रिक टन गेंहूँ की प्रदेश में खरीदी करेगा |

कैसे एवं कब होगा भुगतान

उत्तर प्रदेश कैविनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है की गेंहूँ की खरीदी 1 अप्रैल 2019 से 15 जून 2019 तक प्रभावी रहेगी | किसान जनपद के अन्दर किसी भी केंद्र पर गेंहू विक्रय हेतु स्वतंत्र होंगे | खरीदी केंद्र प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रहेगा , किन्तु जिला धिकारी समय तथा स्थान दोनों में बदलाव कर सकता है | सभी किसानों से गेंहू क्रय का मूल्य का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे गेंहू क्रय के 72 घंटे के अन्दर किया जायेगा |

क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेंहू क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेंहूँ की उतरी, छनाई व सफाई में आने वाला व्यय 10 रूपये प्रति कुंटल कृषकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा , किन्तु इस निमित्त कृषक को 10 रूपये प्रति कुंटल की दर से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उसके बैंक एकाउंट में भुगतान क्रय एजेंसी द्वारा किया जाएगा | यह भगतन गेंहू के समर्थन मूल्य के अतरिक्त होगा |

कहाँ पंजीयन करें 

उत्तरप्रदेश के किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए नीछे लिंक दी गई है उस पर क्लिक कर पंजीयन कर सकते हैं | परन्तु पंजीयन करते समय किसानों के पास जोतबही / खाता नम्बर अंकित कमप्यूटराइज़्ड खतौनी, आधार पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमे खाता धारक का विवरण अंकित हो) की छाया प्रति, एक अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज होने चाहिए | 

गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण उत्तरप्रदेश 

Notice: JavaScript is required for this content.

9 COMMENTS

  1. श्रीमान, मै जयप्रकाश वर्मा बलिया यू.पी.से हूँ। गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण करा कर अपने क्षेत्र के सचिव को कागजात सौंप दिया है।फिर भी हम किसानों का गेहूं खरीद नहीं की जा रही है।हमें क्या करना चाहिए।कोई सुझाव दे जिससे हम किसानों की गेहूं बेची जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version