Home किसान समाचार लास्ट डेट: 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए अभी...

लास्ट डेट: 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए अभी आवेदन करें

Solar Pump Subsidy Avedan

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

देश में सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महा-अभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पम्प उपलब्ध करा रही है। सोलर पम्प से जहां किसानों को खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी तो वहीं अतिरिक्त कमाई का अवसर भी मिलेगा। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में किसानों को सब्सिडी पर 3 HP से 10 HP तक के सोलर पम्प अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान स्कीम के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन माँगे गए हैं। इसके लिए राज्य के इच्छुक किसान 29 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन किसानों को दिया जाएगा योजना का लाभ

सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गावों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है। अन्य किसानों को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एच.डब्ल्यू.आर.ए. की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। लक्षित लाभार्थी चयन के उपरांत पैनल की गई कम्पनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उनके मोबाइल नम्बर एवं विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त होगी।

सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए इच्छुक किसान जरुरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें फर्द, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, एवं वचन पत्र शामिल है। यह आवेदन वह किसान कर सकेंगे जिनके परिवार पहचान पत्र पर सोलर वाटर पंप का कनेक्शन व बिजली आधारित पंप न हो। जो भी किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम स्थापित करवाने के इच्छुक है वह किसान 29 जनवरी 2024 तक saralharyana.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in एवं संबंधित जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version