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जानिए उत्तरप्रदेश में किसान कब एवं कैसे समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए करवा सकेंगे पंजीयन

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समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान पंजीकरण

लगभग 15 फ़रवरी से उत्तर भारत में रबी फसलों में दलहन एवं तिलहन फसलों की कटाई शुरू हो जाती है | इसके अलावा गेहूं की कटाई मार्च माह से शुरू कर दी जाती है | केंद्र सरकार के द्वारा घोषित इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा पंजीकरण करवाए जाते हैं | मध्यप्रदेश, हरियाणा राज्य के बाद अब उत्तरप्रदेश सरकार ने भी गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं जबकि राजस्थान में पंजीकरण 15 मार्च से प्रारंभ किये जाएंगे | किसान समाधान उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पंजीयन तथा विक्रय की पूरी जानकारी लेकर आया है |

किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए यहाँ कराएँ पंजीकरण

उत्तरप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हेतु पंजीकरण 1 मार्च से प्रारंभ कर दिए गए है जो भी किसान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहते हैं वह किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं | इसके बाद सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से गेहूं की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी | प्रदेश के सभी जिलों के किसानों के लिए गेहूं की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन करना जरुरी है | किसान गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन खाद्य तथा रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर पर सकते हैं | 

इस बार खरीदी रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी

राज्य के खाद आयुक्त श्री मनीष चौहान ने बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के सहयोग से एक मोबाईल एप विकसित किया गया है, जिसके प्रयोग से किसान अपने मोबाईल पर गेहूं खरीदी केन्द्रों की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त यह मोबाईल एप चुने गये गेहूं खरीदी केंद्र के प्रभारी तथा उसके मोबाईल नंबर को भी बताया है | किसान इस एप के माध्यम से केंद्र तक पहुँचने का मार्ग भी जान सकते हैं | किसान खाद एवं रसद के पंजीकरण पोर्टल से यह एंड्राइड एप डाउनलोड कर सकते हैं |

फसल पंजीयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

  • किसान पंजीकरण में गेहूँ हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है ।
  • भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (गेहूँ) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है ।
  • आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करना होगा।
  • किसान अपना आधार संख्या , आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग सही-सही अंकित करें ।
  • अपना बैंक खाता सी.बी.एस.खाता खुलवाये तथा बैंक खाता व आईएफएससी (IFSC) कोड भरने में विशेष सावधानी रखे ।
  • पीएफएमएस के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किसानो से अपील है कि अपने एकल बैंक खाते का न. ही पंजीकरण के समय दें ।
  • जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020 -21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है , उन्हे गेहूं विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यता नहीं है , संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लॉक कराना होगा ।
  • गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति एंव आधार कार्ड साथ लाये ।
  • विक्रय के समय किसान अपने पंजीकरण प्रपत्र अवश्य लेकर आये । पंजीकरण प्रपत्र में यह देख ले कि उनके विक्रय की मात्रा 100 कुन्टल से अधिक होने पर, नाम का मिसमैच होने पर अथवा चकबंदी ग्राम होने पर उक्त जिलाधिकारी से सत्यापन हो गया । साथ ही पंजीकरण में पी. एफ. एम.एस. से बैंक खाता सत्यापित हो गया है ।
  • गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले ।

क्या है इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य

देश भर केंद्र सरकार के द्वारा 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, इस भाव पर ही राज्य सरकारों के द्वारा खरीदी की जाती है | केंद्र तथा राज्य की एजेंसियां इस रेट पर खरीदी करती है | राज्य में गेहूं की खरीदी केंद्र सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपये प्रति क्विंटल है |

किसान बन्धु मोबाइल एप में दी गयी जानकारी के सम्बन्ध में अपने जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक या टोल फ्री नम्बर 18001800150 पर सम्पर्क कर सकतें है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने हेतु पंजीकरण के लिए क्लिक करें

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