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किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान एवं 10 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का खरीदेगी सरकार

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देश के अधिकांश राज्यों में जल्द ही खरीफ फसलों की कटाई का काम शुरू हो जाएगा। जिसको देखते हुए सरकार ने फसलों की खरीद की तैयारी शुरू कर दी है इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण कर दिया है। 26 सितम्बर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने धान एवं मक्का फसल की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य MSP के अनुसार करने का निर्णय लिया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवबंर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी।

प्रति एकड़ कितना मक्का एवं धान खरीदेगी सरकार

इस वर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही राज्य में किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा कर दी थी। मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ही किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित़ अधिकतम किए जाने का फैसला लिया है। वहीं किसानों से धान एवं मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष पंजीयन में नॉमिनी बनाने की सुविधा भी रखी गई है।

धान एवं मक्का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए आवश्यक दस्तावेज?

राज्य में धान एवं मक्का समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों को कैरी फॉरवर्ड या नवीन पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पी-2 खसरा आदि दस्तावेज संलग्न करना होगा। केवल संयुक्त भूमि स्वामी होने की स्थिति में स्व-घोषणा पत्र भी किसान को देना होगा। इन सभी दस्तावेजों को संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके बाद दस्तावेजों के जाँच के उपरान्त नवीन किसान पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं पिछले वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन कराना चाहते हैं तो वे 30 सितंबर 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत् कैरीफॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक की जायेगी।

अंगूठा लगाने के बाद ही किसान बेच सकेंगे धान

इस वर्ष सरकार ने खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की है। जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात् धान की बिक्री कर सकता है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से नामांकित व्यक्ति के पहचान प्रमाणीकरण का विकल्प भी किसान को दिया जाएगा।

किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी, जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे।

बटाईदार किसान भी करा सकेंगे पंजीयन

हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत पिछले वर्ष की तरह ही पंजीयन किया जाएगा। इसके फसल उगाने वाले किसानों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित किसान के नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नॉमिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है।

पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को दी जाएगी। उसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी सभी किसानों से खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गत वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट करा सकते हैं।

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