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मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए सरकार दे रही है 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी, यहाँ करना होगा आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन के साथ-साथ मुर्गी पालन को बढ़ावा दे रही है ताकि मांस एवं अंडे के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिसके तहत मुर्गी पालन फार्म खोलने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है। ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जिसके लिये पशुपालन विभाग द्वारा आवेदन माँगे गये हैं।

दरअसल बिहार सरकार राज्य में सात निश्चय-2 के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन करने हेतु 10,000 एवं 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फ़ार्म की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अंडा उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना एवं राज्य में अंडा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन (अंडा) की उपलब्धता तथा लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है।

लेयर मुर्गी पालन के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा?

पशुपालन विभाग बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष राज्य में 10,000 लेयर वाले 31 मुर्गी फार्म एवं 5,000 लेयर वाले 46 मुर्गी पालन फार्म खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत अलग-अलग वर्ग के व्यक्तियों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत 10 हजार एवं 5 हजार लेयर मुर्गी की क्षमता, फीड मिल सहित वाले लेयर मुर्गी पालन फार्म की स्थापना के लिए सामान्य जाति के लाभार्थी को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

LAYER MURGI FARM DETAILS
लेयर मुर्गी पालन फार्म अनुदान योजना की जानकारी

लाभार्थी व्यक्ति को लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना के अंतर्गत मुर्गी फ़ार्म की स्थापना के लिए बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। जिस पर भी सरकार द्वारा बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी 50 प्रतिशत का अनुदान लाभार्थी को दिया जाएगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

10 हजार एवं 5 हजार लेयर मुर्गी क्षमता फीड मिल सहित लेयर मुर्गी फार्म खोलने के लिए राज्य के किसान 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आवेदक को निम्न दस्तावेज अपने पास रखने होंगे।

  • आवेदक का फोटोग्राफ
  • आधार कार्ड की छाया प्रति
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाणपत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है)
  • बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
  • पेनकार्ड की छाया प्रति
  • भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य
  • नजरी नक्शा
  • आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
  • लीज/निजी/पैतृक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति
  • पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य

लेयर मुर्गी पालन फार्म पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या की मदद से पंजीकरण किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ही आवेदक सभी वांछित दस्तावेजों को स्कैन कराकर pdf फ़ारमेट में सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रख लें।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद मिलेगी, जिसमें आवेदन आई.डी. के साथ उनके द्वारा जमा किए गए सभी कागजातों की प्राप्ति अंकित होगी। प्राप्ति रसीद में अंकित आईडी/ आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या एवं पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आवेदक को आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना (Detail Project Report) प्रस्ताव संलग्न करना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने ज़िले के पशुपालन कार्यालय में संपर्क करें।

सब्सिडी पर लेयर मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवेदन हेतु क्लिक करें

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