Home किसान समाचार पान की खेती के लिए सरकार दे रही है अनुदान, किसान 31...

पान की खेती के लिए सरकार दे रही है अनुदान, किसान 31 जनवरी तक करें आवेदन

Paan ki Kheti par Anudan

अनुदान पर पान की खेती हेतु आवेदन

देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में मगही एवं देशी पान का उत्पादन बढ़ाने के लिए पान विकास योजना चला रही है। योजना के तहत किसानों को पान की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारी अनुदान भी दे रही है। इसके लिए उद्यानिकी निदेशालय बिहार द्वारा राज्य के चयनित जिलों के किसानों से आवेदन माँगे गए हैं।

बिहार में पान की खेती अप्रैल से प्रारंभ होकर मई-जून तक की जाती है। विभाग द्वारा अप्रैल महीने से पहले योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों का चयन किया जाना है। ऐसे में किसान 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि प्राप्त आवेदनों में से किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

पान की खेती के लिए कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा

सरकार राज्य में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सहायता अनुदान उपलब्ध करा रही है।  इस योजना के अंतर्गत प्रति किसान को न्यूनतम 100 वर्गमीटर (0.01 हेक्टेयर) से लेकर अधिकतम 300 वर्गमीटर (0.03 हेक्टेयर) तक का लाभ दिया जाएगा। जिसके अनुसार प्रत्येक लाभार्थी किसान को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंर्तगत परिवार के किसी एक ही सदस्य को योजना का लाभ देय होगा।

उद्यान निदेशालय बिहार द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए पान उत्पादन की इकाई लागत 70,500 रुपये आंकी गई है जिस पर लाभार्थी किसान को 35,250 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए किसान को अधिकतम 11,750 रुपये का अनुदान शासन की ओर से दिया जाएगा। क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण एवं अन्य सामग्री का क्रय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

अनुदान पर पान की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें

सरकार द्वारा पान विकास योजना का क्रियान्वयन 6 जिलों में किया जा रहा है। जिसमें नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा एवं वैशाली जिले शामिल हैं। योजना के तहत किसानों को मगही एवं देशी दोनों प्रकार के पान उत्पादन के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एफ.पी.सी. के सदस्य एवं व्यक्तिगत किसान दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इन जिलों के रैयत एवं गैर रैयत दोनों ही किसान आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक किसान पान की खेती पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को यह आवेदन 31 जनवरी 2024 तक शाम 6 से पहले उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर करना होगा। आवेदन लिए किसानों के पास पहले डीबीटी पंजीयन संख्या होना चाहिए। जिन किसानों का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान dbtagriculture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
यहाँ आपका नाम लिखें

Exit mobile version