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पपीते की खेती के लिए सरकार दे रही 75 प्रतिशत का अनुदान, किसान यहाँ करें आवेदन

Subsidy On Papaya Farming, Apply Now

अनुदान पर पपीते की खेती हेतु आवेदन

देश में फल फसलों का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए सरकार फल-फूल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। अधिक से अधिक किसान इन फसलों की खेती के लिए प्रेरित हो सके इसके लिए सरकार इनके उत्पादन पर भारी अनुदान भी दे रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में पपीता का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा रही है। उद्यानिकी निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा इसके लिए इच्छुक किसानों से आवेदन माँगे गये हैं।

बता दें कि बिहार सरकार राज्य में पपीता उत्पादन का रकबा बढ़ाने के साथ ही राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चला रही है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर पपीते की खेती के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

पपीते की खेती के लिए कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

उद्यानिकी निदेशालय बिहार सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत विभाग द्वारा पपीते की निर्धारित लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 75 प्रतिशत यानि 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान राशि दो किस्तों में दी जाएगी।

प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत यानि 37,750 रुपये प्रति हेक्टेयर पपीता का बागान लगाने के सत्यापन के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के नियमानुसार दिया जाएगा। पपीता के क्षेत्र विस्तार हेतु अनुशंसित 2500 पौधा प्रति हेक्टेयर की दर से पौध सामग्री COE देसरी से चयनित कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को यह अनुदान न्यूनतम 01. हेक्टेयर तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर तक के लिए दिया जाएगा। गैर-रैयत किसान भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अनुदान पर पपीता की खेती के लिए आवेदन कहाँ करें?

योजना के अंर्तगत पपीते की खेती पर अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इच्छुक किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिए किसानों के पास पहले डीबीटी पंजीयन संख्या होना चाहिए। जिन किसानों का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान dbtagriculture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।

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