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किसानों को नहीं देना होगा फसली ऋण पर ब्याज, सरकार ने जारी किए निर्देश

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ब्याज मुक्त फसली ऋण

देश में किसानों को कृषि क्षेत्र में आवश्यक निवेश के लिए पूँजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, किसान यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर किसी भी बैंक से ले सकते हैं। वहीं कुछ राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को सहकारी बैंक एवं पैक्स से बिना किसी ब्याज के फसली ऋण दिया जाता है। जिसमें समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को किसी तरह का ब्याज नहीं देना होता है। 

इस कड़ी में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंक एवं पैक्स को खरीफ सीजन 2023 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले अल्प अवधि फसली ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज राशि तुरन्त प्रभाव से किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को लोन पर नहीं देना होगा ब्याज

सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक की राशि 7 प्रतिशत ब्याज पर अल्प अवधि फसली ऋण के रूप में मुहैया करवायी जाती है। उन्होंने बताया कि जो किसान इस फसली ऋण का समय पर भुगतान करते हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत व राज्य सरकार की तरफ से 4 प्रतिशत ब्याज की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इस प्रकार किसानों से इस ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता। 

सरकार देगी ब्याज की राशि

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा फसली ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज राशि बतौर सब्सिडी वहन करने के लिए पत्र जारी कर सभी पैक्स को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष खरीफ 2023 के दौरान पैक्स द्वारा समय पर भुगतान करने वाले किसानों के खाते से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 4 ब्याज की राशि काट ली गई। लेकिन सरकार के संज्ञान में आते ही तुरंत प्रभाव से राज्य के सभी सहकारी बैंकों को यह ब्याज की राशि किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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