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अभी किसानों को इस रेट पर मिलेगा यूरिया एवं डीएपी खाद, ना मिलने पर यहाँ करें शिकायत

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फसलों की अधिक पैदावार के लिए आवश्यक है कि सही समय पर उन्हें आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करायें जाएं। इसमें नाइट्रोजन, फ़ॉसफ़ोरस, सल्फर एवं पोटाश महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। अभी खरीफ फसलों के लिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है, फसलों में अभी फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में किसान इस समय अपनी फसलों में आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी एवं अन्य खादों का छिड़काव करते हैं।

इस समय माँग अधिक होने के चलते कई बार किसानों को इस समय खाद मिलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई बार दुकानदार द्वारा किसानों को नक़ली खाद भी बेच दिया जाता है, वही कई व्यापारियों के द्वारा खाद की कालाबाज़ारी, मुनाफ़ाख़ोरी भी की जाती है। जिसको देखते हुए बिहार कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों के लिए उर्वरक सम्बन्धित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

किसान इस मूल्य पर खरीदें यूरिया एवं डीएपी

सरकार द्वारा इस वर्ष खरीफ सीजन में सरकार द्वारा यूरिया (नीम लेपित) D.A.P, एमओपी, एसएसपी खाद का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, जो सी प्रकार है:-

उर्वरक (खाद) का नाम

मूल्य/ बोरा

यूरिया (नीम लेपित) 45 किलो

266.50 रुपये

डी..पी ( 50 किलो

1350.00 रुपये

एम..पी  (50 किलो )

1700 रुपये

यदि किसानों को उर्वरक मिलने में किसी प्रकार की समस्या होती है, या दुकानदार किसानों को लिए गए उर्वरक के अलावा अतिरिक्त वस्तु खरीदने के लिये कहता है या उर्वरक की बोरी पर अंकित मूल्य से अधिक पर बेचता है तो किसान इसकी शिकायत अपने यहाँ के ब्लॉक या ज़िले में स्थित कृषि विभाग कार्यालय में कर सकते हैं।

किसान यहाँ करें शिकायत

बिहार कृषि विभाग द्वारा खादउर्वरक संबंधित समस्या एवं शिकायत के लिये हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। किसान उर्वरक संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर – 0612-2233555 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। किसान मेल के माध्यम fertilizer.bihar@gmail.com से भी समस्या या शिकायत कर सकते हैं। किसान उर्वरक ख़रीदने के बाद बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें।

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    • कमल सुविधा केंद्र नंबर 0755-2558823 पर शिकायत करें। या अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि कार्यालय में जाकर शिकायत करें।

    • अपने प्रखंड या ज़िले के कृषि विभाग कार्यालय में शिकायत करें। या झारखंड कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर कॉल करें।

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