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30 जून तक लोन चुकाने पर किसानों को ब्याज पर दी जाएगी 50 प्रतिशत की छूट

loan interest waiver

एकमुश्त समझौता योजना के तहत कृषि ऋण पर ब्याज में छूट

खेती में जोखिम अधिक होने के चलते किसानों की आय में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। कई बार किसानों की पूरी की पूरी फसल प्राकृतिक आपदाओं के चलते खराब हो जाती है, जिससे किसान बैंकों से लिए गए ऋण को समय पर चुका नहीं पाते हैं। इसके अलावा अभी कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में समस्या हो रही थी जिसके चलते कई किसान अपना ऋण समय पर नहीं चुका पाएँ हैं जिससे उनके मूलधन पर बहुत अधिक ब्याज हो गया है। किसानों को कोरोना काल में हो रही इस परेशानी से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की थी। योजना के तहत किसानों के द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने पर सरकार ब्याज में छूट दे रही है।

ब्याज में कितनी छूट दी जाएगी? 

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है।

इसके अलावा ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा। अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है।

किसान कब तक ले सकते हैं योजना का लाभ

राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने बताया कि योजना अभी चल रही है। राजस्थान के ऐसे किसान जिन्होंने सहकारी भूमि विकास बैंक से लोन लिया है वह किसान एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है।

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